दिल्ली

दिल्ली के मुख्यमंत्री केजरीवाल को अदालत से बड़ी राहत

अदालत ने पीएम मोदी की शैक्षिक योग्यता पर सवाल उठाकर उनकी कथित मानहानि के मामले में मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल समेत छह आप नेताओं के खिलाफ दायर शिकायत खारिज कर दी। अदालत ने कहा मानहानि की शिकायत वह शख्स दायर सकता है जिसकी मानहानि हुई हो।    दिल्ली के मुख्यमंत्री केजरीवाल को अदालत से बड़ी राहत

 

पटियाला हाउस अदालत के एसीएमएम समर विशाल ने आप नेताओं को आरोप मुक्त करते हुये कहा इस मामले में शिकायतकर्ता पीड़ित नहीं हैं क्योंकि उनकी मानहानि नहीं हुई। इसलिये यह शिकायत दायर करने का आपको कोई अधिकार नहीं है।  
     
पेश शिकायत योगेश भारद्वाज, रक्षपाल सिंह व इजहार उल हक ने दायर की थी। इन लोगों ने केजरीवाल, मनीष सिसोदिया, आशुतोष, राघव चड्ढा, आशीष खेतान व जितेंद्र सिंह तोमर पर पीएम की मानहानि का आरोप लगाते हुये एफआईआर दर्ज करने की मांग की थी।  
     
शिकायतकर्ताओं का आरोप था कि आप नेताओं ने मई 2016 में पीएम मोदी की डिग्री को फर्जी बताकर उनकी छवि को चोट पहुंचाई और उनकी मानहानि की। इन नेताओं ने प्रेस वार्ता कर पीएम मोदी की कथित फर्जी डिग्री भी दिखाई।  
     
हालांकि दिल्ली विश्वविद्यालय ने 11 मई 2016 को खुद पीएम मोदी की डिग्री सार्वजनिक कर दिया था। शिकायतकर्ताओं का कहना था कि डीयू ने ऐसा कर पीएम मोदी को बदनाम करने की साजिश को नाकाम कर दिया था। शिकायतकर्ताओं ने पुलिस को भी शिकायत दी थी लेकिन आप नेताओं के खिलाफ कोई कारवाई नहीं हुई थी।       

 

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