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दिल्ली पुलिस को ‘ठुल्ला’ कहने के एक मामले में CM केजरीवाल को राहत, मानहानि का केस खारिज
एजेंसी/ दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को दिल्ली की साकेत कोर्ट से कथित ‘ठुल्ला’ बयान पर राहत मिली है. कोर्ट ने दिल्ली पुलिस के कांस्टेबल हरविंदर की याचिका खारिज कर दी. कोर्ट ने याचिका पर गौर करने के बाद कहा कि ठुल्ला बयान को लेकर केजरीवाल के खिलाफ केस नहीं बनता है, लिहाजा याचिका खारिज की जाती है.
एक और कांस्टेबल की शिकायत पर समन
इससे पहले साकेत कोर्ट में लाजपत नगर के एक और पुलिसकर्मी की याचिका पर 14 जुलाई के लिए केजरीवाल को समन कर चुका है. लाजपत नगर पुलिस थाने के हवलदार अजय कुमार तनेजा ने केजरीवाल के इस बयान को लेकर उनके खिलाफ मानहानि का मुकदमा दायर किया है. तनेजा ने अपनी शिकायत में कहा है कि मुख्यमंत्री की टिप्पणी से उन्हें दुख पहुंचा है. वह ‘अपमानित’ महसूस कर रहे हैं.
इससे पहले साकेत कोर्ट में लाजपत नगर के एक और पुलिसकर्मी की याचिका पर 14 जुलाई के लिए केजरीवाल को समन कर चुका है. लाजपत नगर पुलिस थाने के हवलदार अजय कुमार तनेजा ने केजरीवाल के इस बयान को लेकर उनके खिलाफ मानहानि का मुकदमा दायर किया है. तनेजा ने अपनी शिकायत में कहा है कि मुख्यमंत्री की टिप्पणी से उन्हें दुख पहुंचा है. वह ‘अपमानित’ महसूस कर रहे हैं.
बीएस बस्सी ने भी जताया था ऐतराज
गौरतलब है कि ‘आज तक’ को दिए एक इंटरव्यू के दौरान अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली पुलिस को ठुल्ला कहा था. केजरीवाल ने ये बयान साल 2015 में दिया था. जिसके बाद से ही दिल्ली पुलिस ने केजरीवाल के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है. जब केजरीवाल ने बयान दिया था उस समय दिल्ली के पुलिस कमिश्नर बीएस बस्सी थे और उन्होंने बयान पर ऐतराज जताया था. उन्होंने कहा था कि अगर मुख्यमंत्री ऐसा बयान देते हैं तो यह अपमानजनक है.