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नोएडा एक्सटेंशन में फ्लैट खरीदने वालों को बड़ी राहत

noida extensionनई दिल्ली : नोएडा, ग्रेटर नोएडा, नोएडा एक्सटेंशन के भूमि अधिग्रहण मामलों में किसानों की याचिका को सुप्रीम कोर्ट ने आज खारिज कर दिया। किसानों ने भूमि अधिग्रहण को चुनौती देते हुए अपनी जमीन वापस मांगी थी। शीर्ष अदालत के फैसले का असर किसानों के साथ उन डेढ़ लाख लोगों पर भी पड़ेगा, जिन्होंने नोएडा एक्सटेंशन की बिल्डर परियोजनाओं में अपने फ्लैट बुक करा रखे हैं। यह मामला नोएडा, ग्रेटर नोएडा के कुल 65 गांवों से जुड़ा है। इसमें नोएडा एक्सटेंशन में प्रस्तावित बिल्डरों की परियोजनाएं भी आती हैं। हालांकि नोएडा-ग्रेटर नोएडा अथॉरिटी ने भी हाईकोर्ट के फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी थी और मुआवजा बढ़ाए जाने का विरोध किया था, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने हाईकोर्ट के फैसले पर मुहर लगाते हुए प्राधिकरण की याचिकाएं पहले ही खारिज कर दी हैं। अब सिर्फ किसानों की याचिकाओं पर फैसला आना बाकी था, जिन्होंने बढ़ा मुआवजा नहीं, बल्कि अपनी जमीनें वापस मांगी थी। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने 21 अक्टूबर, 2011 को दिए गए फैसले में नोएडा और ग्रेटर नोएडा अथॉरिटी को निर्देश दिया था कि वह किसानों को 64.7 फीसदी बढ़ा हुआ मुआवजा और 10 फीसदी विकसित भूखंड दे। किसानों की दलील है कि अधिग्रहण रद्द होना चाहिए, क्योंकि वह गैर कानूनी था। सरकार ने आपात उपबंध लगाकर उनकी जमीन अधिग्रहीत कर ली और उन्हें आपत्ति रखने का मौका तक नहीं मिला। इसके बाद अधिग्रहीत जमीनें ज्यादा कीमत पर बिल्डरों को दे दी गईं।

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