नई दिल्ली: दिल्ली सरकार ने बिजली वितरण कंपनियों और डीईआरसी को आड़े हाथों लिया है। सरकार ने डीईआरसी को आदेश दिया है कि बिजली कटौती की जानकारी रखें और बिना सूचना के बिजली कटौती करने पर डिस्कॉम्स पर जुर्माना करें और इसका लाभ सीधे उपभोक्ता को दें। डिस्कॉम्स जुर्माने की रकम को अपने खर्चे में भी शामिल नहीं कर सकती है, यह रकम उसे अपनी जेब से चुकाने होंगे। दिल्ली के ऊर्जा मंत्री सत्येन्द्र जैन ने बिजली कंपनियों के खिलाफ सख्ती दिखाते हुए कहा है कि यदि एक घंटे बिजली कटौती होती है तो जुर्माना नहीं देना होगा। दूसरे घंटे की बिजली कटौती होने पर प्रति उपभोक्ता 50 रुपये इसके बाद हर घंटे प्रति उपभोक्ता 100 रुपए चुकाने होंगे। जुर्माने की रकम बिजली वितरण कंपनियों को स्वयं बिजली बिल के साथ उपभोक्ताओं को देनी होगी। 90 दिनों के बिजली बिल के साथ जुर्माने की रकम को चुकाना होगा। यदि इसमें बिजली वितरण कंपनियों की ओर से कोई गड़बड़ी की जाती है तो इस पर अंतिम फैसला दिल्ली विद्युत विनियामक आयोग को लेना होगा। यदि किसी एक उपभोक्ता के घर में बिजली की गड़बड़ी डिस्कॉम्स की वजह से हुई है तो शिकायत के बाद यदि तीन घंटे में बिजली आपूर्ति बहाल नहीं की गई तब भी डिस्कॉम्स को प्रति घंटे उस उपभोक्ता को 100 रुपये चुकाने होंगे।