राष्ट्रीय
राजद्रोह मामले में हार्दिक पटेल के खिलाफ 370 पेज का आरोप पत्र
सूरत। सूरत पुलिस ने राजद्रोह मामले में शुक्रवार को पाटीदार नेता हार्दिक पटेल के खिलाफ 370 पेज का आरोप पत्र पेश कर दिया है। पुलिस ने करीब एक हजार पेज की मोबाइल, फोन कॉल डिटेल भी नत्थी की है। आरोप पत्र में हार्दिक पर पुलिस, मुख्यमंत्री, मीडिया और राजनीतिज्ञों के प्रति अभद्र भाषा के इस्तेमाल सहित कई आरोप लगाए गए हैं। उधर, कोर्ट ने हार्दिक के वकील की आरोप पत्र की प्रति मांगने की अर्जी खारिज कर दी। अगली सुनवाई 11 जनवरी को होगी।
जांच अधिकारी जेएच दहिया द्वारा पेश किए आरोप पत्र में पुलिस पर हमला करने के आरोप के समर्थन में विजुअल, मीडिया के बयान, ट्रांसक्रिप्ट एवं हार्दिक पटेल की स्पेक्ट्रोग्राफी रिपोर्ट तथा अन्य गवाहों के बयान का जिक्र किया है। अक्टूबर 2015 में सूरत के विपुल देसाई नामक आंदोलनकारी को ‘पुलिस को मार देने’ संबंधी विवादित सलाह पर सूरत पुलिस ने हार्दिक के खिलाफ राजद्रोह का केस दर्ज किया है। सुप्रीम कोर्ट ने पुलिस को 8 जनवरी को इस मामले में आरोप पत्र पेश करने की ताकीद की थी। हार्दिक ने राजद्रोह सहित केस खारिज करने के लिए सुप्रीम कोर्ट में याचिका लगाई है।