दस्तक टाइम्स/एजेंसी : सुप्रीम कोर्ट ने जजों की नियुक्ति के लिए बने राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग (NJAC) को असंवैधानिक करार दिया है. इसके साथ ही अदालत ने साफ कर दिया है कि जजों की नियुक्ति पहले की तरह कॉलेजियम सिस्टम से ही होगी.
केंद्र की मोदी सरकार ने अगस्त, 2014 में NJAC एक्ट बनाया था. यह एक्ट संविधान में संशोधन करके बनाया गया था. अब सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि NJAC बनाने वाले कानून से संविधान के मूल ढांचे का उल्लंघन होता है. 5 जजों की संविधान पीठ ने इसे खारिज कर दिया.
केंद्र ने मार्च, 2015 में सुप्रीम कोर्ट में पक्ष रखते हुए कहा था कि जजों की नियुक्ति के लिए बना कॉलेजियम सिस्टम अवैध है. अब कोर्ट ने सरकार की इस दलील को खारिज कर दिया है.
कानून मंत्री ने फैसले पर जताई हैरानी
केंद्रीय कानून मंत्री डीवी सदानंद गौड़ा ने अदालत के फैसले पर हैरानी जाहिर की है. उन्होंने कहा कि फैसले की स्टडी करने के बाद आगे निर्णय किया जाएगा.