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हार्दिक पटेल के खिलाफ देशद्रोह का मामला बना रहेगा : गुजरात हाईकोर्ट

अहमदाबाhardik-patel-650_650x400_51442686703द: गुजरात हाईकोर्ट ने मंगलवार को देश द्रोह के आरोप को चुनौती देने वाली हार्दिक पटेल की याचिका को खारिज कर दिया है।  यानि अब पटेल आंदोलन के नेता हार्दिक के खिलाफ देशद्रोह का केस बना रहेगा।

19 अक्टुबर को पटेल समुदाय के इस 22 साल के नेता को गिरफ्तार कर लिया गया था, साथ ही पुलिस ने हार्दिक पर कथित तौर से नौजवानों को भड़काने का आरोप लगाते हुए उनके खिलाफ देश द्रोह का मामला दर्ज किया था। कोर्ट ने यह कहते हुए याचिका खारिज कर दी कि प्रथम दृष्टया हार्दिक के खिलाफ यह देशद्रोह का मामला ही लगता है, साथ ही पुलिस को इस मामले में आगे छानबीन करने का आदेश भी दे दिया गया। हालांकि कोर्ट ने हार्दिक के खिलाफ दर्ज की गई शिकायत में समुदायों के बीच कटुता फैलाने के आरोप को हटाने का निर्देश दिया है।

‘पटेल खुदकुशी नहीं करते…’

हार्दिक ने आंदोलन के समर्थन में खुदकुशी का ऐलान करने वाले सूरत के विपुल देसाई से कथित तौर पर ये कहा था कि ‘अगर तुम्हारे इंदर इतनी ही हिम्मत है तो जाओ और उन पुलिस वालों को मारो, पटेल कभी खुदकुशी नहीं करते।’ हार्दिक के इस संदेश को एक लोकल टीवी चैनल ने दिखाया और सोशल मीडिया पर शेयर भी किया जिसके बाद यह विवाद खड़ा हो गया।

पटेल आंदोलन के इस नेता के खिलाफ देशद्रोह के आरोप को चुनौती देने के लिए भाजपा कार्यकर्ता और हार्दिक के पिता भारत पटेल ने याचिका दायर की थी। हार्दिक के साथ उनके पांच और सहयोगियों के खिलाफ देशद्रोह का मामला दर्ज हुआ है।

 

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