अकबरुद्दीन ओवैसी के भड़काऊ भाषण देने पर FIR दर्ज, लटकी गिरफ्तारी की तलवार
हैदराबाद: एआईएमआईएम नेता अकबरुद्दीन ओवैसी के खिलाफ करीमनगर थाने में भड़काऊ भाषण के मामले में स्थानीय अदालत के निर्देश पर एफआईआर दर्ज की गई है. यह एफआईआर करीमनगर के III टाउन पुलिस स्टेशन में दर्ज आईपीसी की धारा 153-ए के तहत दर्ज की गई है. ओवैसी ने अपने भाषण में आरएसएस पर निशाना साधते हुए आपत्तिजनक बयान दिए थे. इस संबंध में करीमनगर कोर्ट में एक याचिका दायर की गई थी. शुरुआत में करीमनगर पुलिस ने ओवैसी को क्लीन चिट दे थी लेकिन आज कोर्ट के आदेश पर एफआईआर दर्ज कर ली.
करीमनगर डीएसपी पी. अशोक ने बताया, “आज दोपहर, हमने कोर्ट के करीमनगर कोर्ट के निर्देश पर आईपीसी की धारा 153-A के तहत एआईएमआईएम नेता अकबरुद्दीन ओवैसी के खिलाफ भड़काऊ भाषण के मामले में एफआईआर दर्ज की है.”
दरअसल, आईएमआईएम सांसद असदुद्दीन ओवैसी के छोटे भाई और विधायक अकबरुद्दीन ओवैसी ने करीमनगर की जनसभा में 23 जुलाई को भड़काऊ बयान देते हुए 15 मिनट वाली धमकी की बात दोहराई थी. उन्होंने आरएसएस पर हमला करते हुए कहा था कि 15 मिनट का ऐसा दर्द है जो अभी तक नहीं भरा. याद रखो दुनिया उसी से डरती है जो डराना जानता है. कोई भी आरएसएस वाला हमारा बाल भी बांका नहीं कर सकता. उन्होंने कहा कि आरएसएस को अकबरउद्दीन ओवैसी से नफरत क्यों है? सौ सुनार की तो एक लुहार की.15 मिनट ऐसा जख्म है जो अभी भी नहीं भर सका.
उल्लेखनीय है कि 2013 में बेहद विवादित बयान देते हुए अकबरुद्दीन ओवैसी ने कहा था कि यदि 15 मिनट के लिए पुलिस हटा ली जाए तो हिंदू-मुसलमान के अनुपात में संतुलन स्थापित कर देंगे.