अखिलेश सरकार के भर्ती नियम बदलेगी योगी सरकार, होंगी 35 हजार नई भर्तियाॅं
लखनऊ: हाईस्कूल, इंटरमीडिएट और शारीरिक परीक्षा के नंबरों को अब सिपाही की भर्ती के लिए उपयोग में नहीं लाया जाएगा. यह निर्णय राज्य के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में लिया गया. सीएम योगी आदित्यनाथ ने प्रदेश कैबिनेट की बैठक ली. इस बैठक में पूर्ववर्ती अखिलेश यादव सरकार की भर्ती प्रक्रिया को समाप्त कर दिया गया और पुलिस भर्ती प्रक्रिया के नियमों में बदलाव करने के निर्देश दिए गए.
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बदलाव के तहत राज्य के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सिपाही बनने हेतु किसी भी तरह की लिखित परीक्षा करवाने हेतु अपनी स्वीकृति दे दी है. हालांकि सिपाही के लिए शारीरिक मानदंड कड़े किए गए हैं, और कहा गया है कि फिजिकल टेस्ट भी कड़ा ही होगा. अब फिजिकल टेस्ट में पुरूषों को 4.8 किलोमीटर दौड़ने हेतु 25 मिनट का समय दिया जाएगा. दूसरी ओर महिलाओं को 2.4 किलोमीटर की दौड़ को पूरा करने के लिए 14 मिनट का समय दिया जाएगा.
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अब पुरूष व महिला सिपाहियों की भर्ती एकसाथ आयोजित होगी. भर्ती के लिए आयु सीमा का निर्धारण पुरूष उम्मीदवार हेतु 18 वर्ष से 22 वर्ष तक होगा जबकि महिला उम्मीदवार हेतु 18 वर्ष से 25 वर्ष तक होगा. जहाॅं तक लिखित परीक्षा की बात है उसे लेकर प्रदेश सरकार के प्रवक्ता व कैबिनेट मंत्री श्रीकांत शर्मा ने कहा कि लिखित परीक्षा 300 अंकों की होगी. इस परीक्षा में माइनस मार्किंग होगी. इसमें आॅब्जेक्टिव प्रश्न पूछे जाऐंगे. लिखित परीक्षा के बाद शारीरिक परीक्षा का आयोजन होगा.