उत्तर प्रदेश
अखिलेश सरकार को सुप्रीम कोर्ट से करारा झटका
नई दिल्ली: उच्चतम न्यायालय ने नोएडा विकास प्राधिकरण के पूर्व मुख्य अभियंता यादव सिंह के खिलाफ केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) से जांच कराये जाने के इलाहाबाद उच्च न्यायालय के आदेश के खिलाफ उत्तर प्रदेश सरकार की अपील आज ठुकरा दी।उत्तर प्रदेश सरकार के वकील ने मुख्य न्यायाधीश एच. एल. दत्तू की अध्यक्षता वाली खंडपीठ के समक्ष मामले का विशेष उल्लेख किया। न्यायालय ने राज्य सरकार की अपील ठुकराते हुए जांच जारी रखने का आदेश दिया। राज्य सरकार ने इलाहाबाद उच्च न्यायालय की लखनऊ पीठ के आदेश को चुनौती देते हुए सीबीआई जांच पर रोक लगाने का शीर्ष अदालत से अनुरोध किया था।