नयी दिल्ली: सड़क सुरक्षा को लेकर सुप्रीम कोर्ट द्वारा नियुक्त की गई समिति के दिशा निर्देशों को आज (15 दिसंबर 2015) से दिल्ली ट्रैफिक पुलिस लागू करने जा रही है। इन निर्देशों में तेज गति से वाहन चलाने या शराब पीकर वाहन चलाने पर ड्राइविंग लाइसेंस को निलंबित करने की बात भी की गई है। इससे उम्मीद की जा रही है कि नियमों का उल्लंघन करने वालों से सख्ती से निपटा जा सकेगा।
* तेज गति में वाहन चलाते हुए पहली बार पकड़े जाने पर 400 रुपये का चालान है। फिर से पकड़े जाने पर चालान राशि 1000 रुपए वसूली जाएगी। रेड लाइट जंप करने पर पहली बार 100 रुपये का चालान होगा और फिर से रेड लाइट जंप करते पकड़े जाने पर 300 रुपए का चालान होगा।
* शराब पीकर गाड़ी चलाने पर आरोपी का कोर्ट चालान किया जाएगा। ऐसा करने पर 2000 रुपए तक का जुर्माना और छह महीने की सजा भी हो सकती है। फिर शराब पीकर गाड़ी चलाने पर दो साल की सजा और 300 रुपये का चालान हो सकता है।
* गाड़ी चलाते वक्त मोबाइल का इस्तेमाल करते पकड़े जाने पर पहली बार में 1000 रुपये का चालान। फिर दोबारा पकड़े जाने पर 2000 रुपये का चालान होगा। माल वाहक वाहनों में सवारियों को ढोने, बिना हेलमेट और बिना सीटबेल्ट का चालान पहली बार 100 रुपये बाद में 300 रुपए का होगा।
* एक से अधिक बार नियम तोडऩे पर आपको पहले के मुकाबले 200 फीसदी ज्यादा जुर्माना चुकाना होगा। अगर आप तीसरी बार नियम तोड़ते हैं तो आपका ड्राइविंग लाइसेंस भी जब्त किया जा सकता है।