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अगर इस दिवाली घर खरीद रहे हैं, तो इन चीजों को जरूर करें चेक

इस दिवाली घर खरीद रहे हैं या फिर आगे आप घर खरीदने की योजना बना रहे हैं, तो एक खरीददार के तौर पर आपको कुछ बातों का ध्यान जरूर रखना चाहिए. ये बातें आपको न सिर्फ किसी भी अनचाहे धोखे से बचाएंगी, बल्कि आपको घर खरीदते वक्त सही फैसला लेने में भी मदद करेंगी. आगे हम आपको बता रहे हैं कुछ ऐसी बातें, जिनकी मदद से आप घर बिना किसी चिंता के खरीद सकते हैं. 

घर खरीद रहे हैं, तो आपको नए रियल इस्टेट रेग्युलेटरी एक्ट (रेरा) की जानकारी जरूर होनी चाहिए. इसमें कई ऐसे प्रावधान किए गए हैं, जो आपको रियल इस्टेट में होने वाले घपलों से बचा सकते हैं.

डेवलपर्स का रजिस्टर्ड होना जरूरी : रेरा में यह प्रावधान किया गया है कि हर बिल्डर को खुद को रजिस्टर करना होगा. उसे पहले चल रहे , नए शुरू हुए और आगे शुरू होने वाले सभी प्रोजेक्ट को भी रजिस्टर करना होगा.

घर खरीदने से पहले रजिस्ट्रेशन चेक करें : आप जिस प्रोजेक्ट में घर खरीद रहे हैं, तो यह जरूर देखें कि वह प्रोजेक्ट रजिस्टर्ड है कि नहीं. इसके लिए आप रेरा की वेबसाइट पर जा सकते हैं. यहां आपको इसका रजिस्ट्रेशन स्टेटस पता चल जाएगा.

अनरजिस्टर्ड प्रोजेक्ट में न खरीदें घर : अगर कोई प्रोजेक्ट रेरा के तहत रजिस्टर नहीं है, तो उसमें घर न खरीदें. अगर आपने ऐसा किया, तो आपको रेरा के तहत मिलने वाली सुरक्षा का लाभ नहीं मिल पाएगा, जो आपके लिए आगे जाकर परेशानी खड़ी कर सकता है.

ऑनलाइन कर सकते हैं श‍िकायत : डेवलपर अगर आप से किए गए वादों को पूरा नहीं करते हैं या फिर आपके साथ किसी भी तरह की धोखाधड़ी होती है, तो इसकी श‍िकायत ऑनलाइन कर सकते हैं. इसके लिए आप संबंधित राज्य की रेरा की वेबसाइट पर जाकर शिकायत दर्ज कर सकते हैं.

डेवलपर्स से लें पूरी जानकारी  : जब भी आप किसी बिल्डर से घर खरीदें, तो उस प्रोजेक्ट के बारे में और घर के साथ मिलने वाली सुविधाएं व खर्च की पूरी जानकारी ले लें. वैसे रेरा एक्ट में प्रावधान है कि डेवलपर्स को आपको हर जानकारी देनी होगी. उसे इसकी तमाम जानकारी अपनी वेबसाइट पर अपलोड करनी होगी. ऐसे में इस जानकारी को जरूर पढ़ें और मनपसंद घर खरीदें.

आपके साथ नहीं कर सकता धोखाधड़ी  : आप से कोई डेवलपर धोखाधड़ी नहीं कर सकता. अगर कोई ऐसा करता है या फिर समय पर आपको घर का आवंटन नहीं करता है, तो आप इसकी श‍िकायत कर सकते हैं. नियम तोड़ने वाले डेवलपर के खिलाफ जुर्माना और कारावास की सजा का प्रावधान है.

 

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