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अगर परिजन हैं आयकर दाता तो किसान को नहीं मिलेगा मुआवजा

दस्तक टाइम्स/एजेंसी: farmers-1-55c83493dc544_lराज्य शासन ने राजस्व पुस्तक परिपत्र में संशोधन किया है, जिसके तहत यदि कोई आयकरदाता किसान है तो उसे फसल हानि का मुआवजा नहीं मिलेगा।

इसमें यह भी संशोधन किया गया है कि कोई रिश्तेदार या रिश्तेदार की सहमति से अन्य व्यक्ति खेती करता है और वह या फिर उसका कोई परिजन आयकरदाता तो भी वह मुआवजा का हकदार नहीं होगा।

ऐसे कृषक जिनके परिवार के किसी सदस्य के स्वामित्व की कोई संस्था या फर्म आय कर, वृत्ति कर सेवा कर, इनमें से कोई एक कर देते हैं, तो भी मुआवजा के हकदार नहीं होंगे।

संशोधन के तहत फसल हानि के प्रत्येक मामले में आर्थिक सहायता स्वीकृत किए जाने के पहले खातेदार या खातेदार की सहमति से खेती करने वाले व्यक्ति को घोषणा-पत्र देना होगा।

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