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अब बिना पैन कार्ड के नहीं निकाल पाएंगे पैसे RBI ने लागू किए ये नियम

2016_12image_12_30_001348388rbi-llनई दिल्ली: भारतीय रिजर्व बैंक (आर.बी.आई.) ने ऐसे बैंक खातों से निकासी पर अंकुश लगा दिया जिनमें 5 लाख रुपए से अधिक की राशि जमा है और 9 नवंबर के बाद इन खातों में 2 लाख रुपए से अधिक राशि जमा की गई। इसका मकसद बैंकिंग चैनल का दुरुपयोग कर अपना बेहिसाबी धन जमा कराने वाले लोगों पर शिकंजा कसना है।
देना होगा पैन नंबर
आर.बी.आई. के नोटिफिकेशन के अनुसार, कि ऐसे खातों से निकासी या लेन-देन पैन नंबर दिए बिना या फॉर्म 60 (जिन लोगों का पैन नंबर नहीं है) दिए बिना नहीं की जा सकेगी। रिजर्व बैंक को ये जानकारी मिली थी कि कुछ मामलों में केवाईसी यानी ‘अपने ग्राहक को जानों’ के सख्त दिशा निर्देशों का पालन नहीं किया जा रहा था।

रिजर्व बैंक ने कहा है कि बैंकों को केवाईसी का सख्ती से पालन कराना चाहिए। आर.बी.आई. का कहना है कि छोटे खाते से हर महीने पहले की तरह 10 हजार रुपए तक निकाले जा सकते हैं। छोटे खाते से यहां मतलब, जनधन खाते से है। इनमें एक साल में एक लाख रुपए तक जमा किया जा सकता है। हालांकि इसमें भी गलत तरह से कैश जमा करने का मामला मिला या गलत से खुलवाने का मामला मिला तो कार्रवाई होगी।

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