हाईकोर्ट ने बाबा रामदेव के पतंजलि आयुर्वेद को भारी राहत देते हुये सोशल साइटों को उस वीडियो ब्लॉग को हटाने का निर्देश दिया है जिसमें उसके द्वारा निर्मित आटे को घटिया गुणवत्ता वाला बताया जा रहा है। कोर्ट ने फेसबुक, गूगल व यू ट्यूब को यह वीडियो ब्लॉग फौरन हटाने का निर्देश दिया है।
जस्टिस राजीव सहाय एंडलॉ ने अंतरिम आदेश देते हुये तीनो सोशल मीडिया साइटों को उक्त वीडियो ब्लॉग तथा उसके लिंक को फौरन हटाने का निर्देश दिया है। कोर्ट ने इन साइटों को उस शख्स का पहचान जाहिर करने का निर्देश दिया है जिसने यह ब्लॉग व उसका लिंक पंजीकृत है। मामले की अगली सुनवाई के लिये 15 मई की तारीख तय की गई है।
कोर्ट ने यह निर्देश पतंजलि की उस याचिका पर सुनवाई करते हुये दिया है जिमसें तमिल भाषा के ब्लॉग में उसके द्वारा व आईटीसी द्वारा निर्मित आटे को घटिया गुणवत्ता वाला व मिलावटी बताया जा रहा है। इस ब्लॉग में आटे को रबर युक्त बताया जा रहा है।
पतंजलि की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता राजीव नैयर ने कहा इस मामले में आईटीसी पहले ही बैंगलूरू की कोर्ट से इस वीडियो ब्लॉग को हटाने का अंतरिम आदेश ले चुकी है। उनके मुव्वकिल ने इस बात पर गौर किया कि यह तीन सोशल साइट उसके द्वारा निर्मित आटे को घटिया व रबर युक्त बताकर बदनाम कर रही है।