अमिताभ ठाकुर के खिलाफ विभागीय जांच छह माह में पूरी हो -कैट
लखनऊ। केन्द्रीय प्रशासनिक अधिकरण (कैट) की लखनऊ बेंच ने आईपीएस अफसर अमिताभ ठाकुर के खिलाफ चल रही विभागीय जांच को छह महीने में पूरा करने का आदेश दिया है। उल्लेखनीय है कि आईपीएस अफसर अमिताभ ठाकुर ने अपनी बहाली में हो रहे भेदभाव के खिलाफ मुख्यमंत्री आवास के सामने धरने पर बैठ गये थे। इसलिए उनके खिलाफ विभागीय कार्रवाई शुरू की गई थी। न्यायमूर्ति वीसी गुप्ता तथा आर. रामानुजम की बेंच ने बुधवार को अपने आदेश में कहा कि अमिताभ ठाकुर के खिलाफ राज्य सरकार ने जांच कराने का निर्णय लिया है और जांच अधिकारी भी नियुक्त कर दिया है। इसलिए जांच अधिकारी अब छह माह में अपनी जांच पूरा करें। अमिताभ ठाकुर पर आरोप है कि उन्होंने धारा 144 लागू होने के बावजूद अनुचित दवाब बनाने के लिए धरना-प्रदर्शन कर सार्वजनिक रूप से प्रेस वार्ता की, जो अखिल भारतीय सेवा अनुशासन और अपील नियमावली का उल्लंघन है।