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अल्कोहल कर के विमान उड़ाने पर पायलट को मिली सजा, 3 साल तक नहीं उड़ा सकेंगे विमान

उड़ान से ठीक पहले अल्कोहल टेस्ट में पॉजिटिव पाए जाने वाले ए के कठपालिया का पायलट लाइसेंस तीन साल के लिए सस्पेंड कर दिया गया है. 11 नवंबर से अगले तीन साल तक वे विमान नहीं उड़ा पाएंगे. डीजीसीए के नियमों के तहत ये कार्रवाई की गई थी.

इससे पहले रविवार को फ्लाइट एआई-111 को दिल्ली से लंदन जाना था. लेकिन ब्रीथ टेस्ट में विफल होने पर एअर इंडिया ने कैप्टन ए के कठपालिया को विमान उड़ाने से रोक दिया था.

एआई-111 विमान 55 मिनट की देरी से रवाना हुआ. एअर इंडिया को उनके स्थान पर दूसरे पायलट को बुलाना पड़ा. इससे यात्रियों को असुविधा भी हुई. पीटीआई के अनुसार, एअरलाइंस के अधिकारी ने कहा, ‘हमने कैप्टन ए के कठपालिया को उड़ान भरने से रोक दिया क्योंकि वह दो बार ब्रेथ एनालाइजर परीक्षण में विफल रहे थे.’

नियम के अनुसार, उड़ान शुरू होने से पहले और बाद में चालक दल के सदस्यों को ब्रीथ टेस्ट से गुजरना अनिवार्य होता है. पहली बार इस तरह के उल्लंघन पर तीन महीने के लिए उड़ान लाइसेंस रद्द कर दिया जाता है. दूसरी बार नियम का उल्लंघन करने पर लाइसेंस तीन साल के लिये निलंबित कर दिया जाता है और तीसरी बार ऐसा होने पर उसे स्थायी रूप से रद्द कर दिया जाता है.अल्कोहल कर के विमान उड़ाने पर पायलट को मिली सजा, 3 साल तक नहीं उड़ा सकेंगे विमान

इससे पहले 2017 में डीजीसीए द्वारा उड़ान से पूर्व ब्रेथ एनालाइजर परीक्षण न कराने पर कठपालिया का उड़ान लाइसेंस तीन महीने के लिए निलंबित कर दिया गया था. बाद में उन्हें कार्यकारी निदेशक, संचालन के पद से हटा दिया गया था. बाद में उन्हें एअर इंडिया लिमिटेड में निदेशक (संचालन) के पद पर पांच साल की अवधि के लिये नियुक्ति दी गई.

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