आधार कार्ड का डाटा स्टोर किया तो लगेगा एक करोड़ का जुर्माना, जेल
अगर किसी निजी व्यक्ति या फिर संस्था ने आधार का डाटा स्टोर किया तो फिर उसको एक करोड़ रुपये का जुर्माना देना होगा। इसके साथ ही ऐसे लोगों को जेल भी जाना होगा। गुरुवार को लोकसभा में ध्वनि मत से आधार संशोधन अधिनियम 2019 पास हो गया। अब राज्यसभा में ग्रीन सिग्नल की आस है। बालिग होने के बाद आधार की अनिवार्यता खत्म करने का आधा रास्ता बृहस्पतिवार को साफ हो गया। केंद्रीय सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री रविशंकर प्रसाद ने सदन में बहस के दौरान संशोधन अधिनियम को लेकर सदस्यों के सवालों का जवाब दिया, इसके बाद इसके लिए वोटिंग हुई जिसमें विधेयक पारित हो गया।
प्रसाद ने सदन को बताया कि बिल को सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद तैयार किया गय है और इसमें डाटा की सुरक्षा का पूरा ध्यान दिया गया है। आधार धारक की इच्छा के बिना उसकी जानकारी को साझा नहीं किया जा सकता। अगर कोई ऐसा करता पाया जाता है तो उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी।
प्रसाद ने सदन को बताया कि सरकार डाटा संरक्षण कानून पर विशेषज्ञों की राय ले रही है और इसे भी जल्द पेश किया जाएगा। हालांकि कांग्रेस नेता अधीर रंजन चौधरी ने विधेयक का विरोध करते हुए अध्यादेश के रास्ते इसे लाने के सरकारी तरीके को गलत बताया।
बिल के प्रमुख बिंदू
1-बैंक खातों और सिम कार्ड में आधार की अनिवार्यता स्वैच्छिक होगी
2-अब तक मिलने वाला काई भी लाभ या सेवा समाप्त नहीं होगी
3-डाटा की चोरी करने वाली फर्म को एक करोड़ जुर्माना और जेल की सजा हो सकती है
सिर्फ इन दो स्थितियों में आधार का खुलासा
केंद्रीय मंत्री ने कहा कि आधार में दर्ज देश 123 करोड़ आधार धारकों की जानकारी पूरी तरह सुरक्षित है। इसे सिर्फ और सिर्फ राष्ट्रीय सुरक्षा को खतरा या कोर्ट के आदेश पर ही साझा किया जा सकता है।
निजी डाटा देखने पर मुझे भी तीन साल जेल होगी
केंद्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद ने कहा, अगर मंत्री होने के नाते मैं भी किसी के निजी डाटा को देखता हूं तो नए विधेयक के तहत मुझे भी तीन साल तक की जेल हो सकती है। उन्होंने सदन में अपना आधार कार्ड दिखाते हुए कहा कि इसमें नाम, पिता का नाम, जन्म तिथि और पता दिया गया है। इसमें जाति, धर्म और मेडिकल रिकॉर्ड नहीं है।
आधार से अब तक यह लाभ मिला
1-सरकार ने 1.41 लाख करोड़ रुपये बचाए
2-4.23 करोड़ बोगस एलपीजी कनेक्शन बंद किए
3-2.98 करोड़ फर्जी राशन कार्ड भी पकड़ में आए