टॉप न्यूज़फीचर्डराजनीति

ईडी कर सकती है चिदंबरम को गिरफ्तार, SC ने खारिज की अग्रिम जमानत याचिका

उच्चतम न्यायालय ने प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) द्वारा दर्ज आईएनएक्स मीडिया मनी लांड्रिंग मामले में अग्रिम जमानत नहीं देने के दिल्ली उच्च न्यायालय के आदेश को चुनौती देने वाली चिदंबरम की याचिका खारिज कर दी। अदालत ने कहा, ‘प्रारंभिक चरण में अग्रिम जमानत देने से जांच पर विपरीत असर पड़ सकता है। यह अग्रिम जमानत देने के लिए सही केस नहीं है। आर्थिक अपराध अलग-अलग स्तर पर हैं और इसे अलग दृष्टिकोण के साथ निपटाना चाहिए। जांच एजेंसी को मामले की छानबीन करने के लिए पर्याप्त स्वतंत्रता दी जानी चाहिए।’

सूत्रों के अनुसार जमानत याचिका खारिज होने से आज ईडी अदालत में आवेदन करके चिदंबरम की हिरासत मांग सकती है। जिसके बाद कांग्रेस नेता को जांच एजेंसी की हिरासत में भेजा जा सकता है। फिलहाल वह सीबीआई की हिरासत में है। जिसकी गुरुवार को अवधि खत्म हो रही है। आज दिन में राउज एवेन्यू अदालत में इस मामले में सुनवाई होनी है। सीबीआई कह चुकी है कि उन्हें जेल भेज दिया जाए लेकिन अदालत का कहना है कि राउज एवेन्यू अदामत में सुनवाई होने तक उन्हें सीबीआई हिरासत में ही रखा जाए।

इससे पहले निचली अदालत ने चिदंबरम की याचिका पर फैसला सुरक्षित रख लिया था। इसके साथ ही उच्चतम न्यायालय के चिदंबरम के खिलाफ गैर जमानती वारंट जारी करने और सीबीआई द्वारा दर्ज भ्रष्टाचार मामले में निचली अदालत द्वारा हिरासत में लेकर पूछताछ के आदेश को चुनौती देने वाली याचिका पर भी आदेश पारित करने की संभावना है। दिल्ली की एक निचली अदालत ने मंगलवार को आईएनएक्स मीडिया भ्रष्टाचार मामले में पूर्व वित्त मंत्री पी चिदंबरम की सीबीआई हिरासत की अवधि दो और दिन के लिए बढ़ा दी थी।

शीर्ष अदालत ने आदेश दिया था कि वह पांच सितंबर तक हिरासत में रहेंगे। चिदंबरम की सीबीआई हिरासत की एक दिन की अवधि पूरी होने पर उन्हें विशेष न्यायाधीश अजय कुमार कुहाड़ की अदालत में पेश किया गया था। सॉलिसीटर जनरल तुषार मेहता और चिदंबरम के वकील ने न्यायाधीश को बताया कि उच्चतम न्यायालय ने दिन में एक आदेश दिया है कि वह (चिदंबरम) पांच सितम्बर तक सीबीआई हिरासत में रहेंगे।

Related Articles

Back to top button