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उग्रवादियों को आर्थिक मदद देने के आरोप में बीजेपी नेता को हुई उम्रकैद

गुवाहाटी. राष्ट्रीय जाँच एजेंसी एनआईए की स्पेशल कोर्ट ने मंगलवार को दो पूर्व उग्रवादी नेताओं और एक बीजेपी नेता को उम्र कैद की सजा सुनाई है. इन नेताओ पर आतंकवादियो को आर्थिक मदद देने का आरोप था. कोर्ट ने दोनों को 1000 करोड़ के वित्तीय घोटाले और आतंकवादी गतिविधि में फंडिंग का दोषी पाया गया है.

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उग्रवादियों को आर्थिक मदद देने के आरोप में बीजेपी नेता को हुई उम्रकैद

उम्रकैद के अलावा इन पर आर्थिक जुर्माना भी लगाया गया है. इनके अलावा 12 अन्य लोगो को भी सजा दी गई है. एनआईए के स्पेशल कोर्ट ने उग्रवादी संगठन दिमा हलम दाओघ के चैयरमेन को भी सजा सुनाई गई. एनआईए के वकील दिलीप दास ने बताया कि जिन लोगो को सजा दी गई है उनमे आतंकी संगठन डीएचडी के कमांडर इन चीफ जेवेल गरलोसा के अलावा निरंजन होजाई, मोहेत होजाई शामिल हैं.

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बता दे कि वर्ष 2009 में एनआईए ने गारलोसा, होजाई, एनसी हिल्स स्वायत परिषद के पूर्व कार्यकारी सदस्य मोहत होजाई, सामाजिक कल्याण विभाग के अधिकारी आरएच खान और 12 अन्य लोगो के खिलाफ आरोप पत्र दायर किया था. इस मामले में मोहत होजाई को 30 मई 2009 को गिरफ्तार किया गया था और वह वर्तमान समय में जेल में है. जेवेल गरलोसा और निरंजन होजाई को भी गिरफ्तार किया गया था किन्तु बाद में दोनों जमानत पर रिहा हो गए थे. निरंजन भाजपा के निर्वाचित सदस्य हैं.

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