उच्चतम न्यायालय ने 138 दिनों में मराडू फ्लैट को ढाहने का दिया आदेश
नई दिल्ली : सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को केरल में कोच्चि के मराडू फ्लैट को ढाहने का आदेश दिया है. कोर्ट ने कहा है इसे ढाहने का काम 138 दिनों में पूरा हो जाना चाहिए. इसके बदले फ्लैट के मालिकों को मुआवाजे के तौर पर 25-25 लाख रुपये दिए जाएंगे.
पिछले दिनों केरल की सरकार ने इन फ्लैंट्स को बचाने के लिए एक सर्वदलीय बैठक भी की थी. लेकिन सुप्रीम कोर्ट में जस्टिस अरूण मिश्रा और एस रविद्र भट्ट की पीठ ने कहा कि किसी भी गैरकानूनी चीज़ को इस तरह छोड़ा नहीं जा सकता है.
बेंच ने कहा कि अगर आप इसे नहीं हटा सकते तो हम इसे किसी दूसरे की मदद से ढाह देंगे. मराडू फ्लैट में कुल 343 फ्लैट्स है. फ्लैट्स के मालिकों को 25-25 साख रुपये दिए जाएंगे. सरकार को ये पैसे चार हफ्ते के अंदर देने होंगे. सरकार चाहे तो ये पैसा बिल्डर और प्रमोटर से ले सकती है. मामले की अगली सुनवाई अब 25 अक्टूबर को होगी.