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उत्तराखंडः हाईकोर्ट की डबल बेंच के फैसले से हरीश रावत को झटका

harish-rawat_650x400_81459249669 (1)एजेन्सी/  नैनीताल हाईकोर्ट की सिंगल बेंच के आदेश पर डबल बेंच ने रोक लगा दी है। डबल बेंच के इस फैसले के बाद अब हरीश रावत उत्तराखंड विधानसभा में बहुमत साबित नहीं कर पाएंगे। इस मामले में अंतिम सुनवाई आगामी छह अप्रैल को होगी।

मंगलवार को हाईकोर्ट की सिंगल बेंच ने पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत को 31 मार्च को विधानसभा में बहुमत साबित ‌करने के आदेश दिए थे। लेकिन बुधवार को आए डबल बेंच के इस फैसले के बाद हरीश रावत को झटका लगा है।

बुधवार को केंद्र सरकार की ओर से राष्ट्रपति शासन के हाईकोर्ट के फैसले के खिलाफ कोर्ट की डबल बेंच में याचिका दायर की गई। सुनवाई के दौरान लंच से पहले अटॉर्नी जनरल मुकुल रोहतगी ने राष्ट्रपति शासन तक विधानसभा अध्यक्ष के आदेश पर रोक लगाने की मांग की। जिसके बाद न्यायालय ने मामले में आगे की सुनवाई लंच के बाद करने को कह दिया।

लंच के बाद मामले की सुनवाई जस्टिस बीके बिष्ट और एएम जोजफ के सामने पूर्ववत जारी रही। जिसके बाद डबल बेंच ने हाईकोर्ट की सिंगल बेंच के आदेश पर रोक लगा दी। अंतिम सुनवाई आगामी छह अप्रैल को होगी।

एक अप्रैल को होगी बागी विधायकों की सुनवाई 

इस‌के साथ ही विधानसभा अध्यक्ष द्वारा कांग्रेस के नौ बागी विधायकों को बर्खास्त करने के मामले में विधायकों ने आदेश को चुनौती देते हुए न्यायालय में मेंशन किया है।

न्यायमूर्ति यूसी ध्यानी की एकलपीठ ने मामले की सुनवाई के लिए लंच के बाद का समय तय किया था। जिसके बाद सुनवाई शुरू हुई और आगामी एक अप्रैल को अगली सुनवाई की तारीख दी गई।

विधायक सुबोध उनियाल व एक अन्य विधायक की तरफ से यह याचिका दायर की है। खास बात ये है कि इन बागी विधायकों की पैरवी कपिल सिब्बल के बेटे कर रहे हैं।

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