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उन्नाव: सड़क हादसे में सेंगर को बड़ी राहत, CBI ने हत्या का आरोप हटाया

लखनऊ: उन्नाव के रेप कांड से जुड़े ऐक्सिडेंट केस में विधायक कुलदीप सिंह सेंगर को राहत मिली है. सीबीआई (CBI) ने उन्नाव बलात्कार पीड़िता दुर्घटना मामले में अपने पहले आरोप पत्र में भाजपा (BJP) के पूर्व विधायक कुलदीप सिंह सेंगर और उसके अन्य सहयोगियों के खिलाफ शुक्रवार को हत्या के आरोप हटा दिया है.

जुलाई माह में हुए सड़क हादसे में पीड़िता के दो रिश्तेदारों सहित कार ड्राइवर की मौत हो गई थी. वहीं, पीड़िता और उसका वकील गंभीर रूप से घायल हो गया था. इस हादसे के बाद पीड़िता के चाचा ने कुलदीप सिंह सेंगर सहित कई लोगों के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई थी.

लखनऊ में विशेष सीबीआई (CBI) अदालत में दाखिल अपने पहले आरोप पत्र में सीबीआई ने प्राथमिकी में नामजद सेंगर और अन्य सभी आरोपियों को आपराधिक साजिश रचने एवं डराने-धमकाने से संबद्ध भारतीय दंड संहिता की धाराओं के तहत आरोपी बनाया है. विधायक के 9 सहयोगियों के साथ ट्रक चालक आशीष कुमार पाल को IPC की धारा 304-ए, 338 और 279 के तहत आरोपी बनाया है.

हादसे से जुड़े ट्रक चालक आशीष कुमार पाल पर लापरवाही के चलते किसी की मौत की वजह बनने, किसी की जान जोखिम में डालकर उसे गंभीर चोट पहुंचाने, लापरवाही से वाहन चलाने से संबद्ध धाराओं के तहत आरोपी बनाया गया है. सीबीआई के आरोप पत्र में आशीष कुमार पाल के खिलाफ आपराधिक षड्यंत्र रचने का कोई आरोप नहीं लगाया गया है.

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