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उप्र पुलिसकर्मियों के आउट ऑफ टर्न प्रमोशन अवैध : अदालत
लखनऊ/इलाहाबाद। इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने उत्तर प्रदेश पुलिस में साल 2००8 के बाद हुए सभी आउट ऑफ टर्न प्रमोशन (पदोन्नति) को अवैध करार दिया है। एक याचिका पर सुनवाई करते हुए अदालत ने सोमवार कहा कि 2००8 सेवा नियमावली में ऐसी कोई बात नहीं है जिसके आधार पर आउट ऑफ टर्न प्रमोशन दिया गया। अदालत ने कहा कि साल 2००8 से सिपाही से लेकर इंस्पेक्टर तक जितने भी आउट ऑफ टर्न प्रमोशन हुए हैं सभी अवैध हैं। अदालत ने सख्त रुख अपनाते हुए पुलिस महानिदेशक और प्रमुख सचिव (गृह) को आदेश दिया कि कि वे छह महीने के भीतर बताएं कि कितने पुलिसकर्मियों को आउट ऑफ टर्न प्रोमोशन दिया गया।