दस्तक टाइम्स एजेन्सी/ नई दिल्ली: नर्सरी एडमिशन को लेकर दिल्ली हाईकोर्ट ने दिल्ली सरकार के मैनेजमेंट कोटा खत्म करने के आदेश पर रोक लगा दी है। कोर्ट ने कहा है कि सरकार ने 2007 के अपने खुद के नोटिफिकेशन का उल्लंघन किया है। सरकार ने बिना किसी पॉवर के 6 जनवरी का आदेश जारी किया। सरकार स्कूलों की ऑटोनोमी को नहीं छीन सकती है।
कोर्ट के इस आदेश के बाद नर्सरी एडमिशन को लेकर प्राइवेट स्कूलों को हाईकोर्ट से बड़ी राहत मिल गई है। यानी फिलहाल प्राइवेट स्कूलों का मैनेजमेंट कोटा बरकरार रहेगा। इस प्रकार यह फैसला दिल्ली के केजरीवाल सरकार के के साथ अभिभावकों के लिए भी बड़ा झटका है।गौर हो कि निजी स्कूल चाहते हैं कि म्यूजिक, स्पोर्ट्स, ट्रांसपोर्ट, फर्स्ट चाइल्ड और गर्ल चाइल्ड के कोटे शामिल रहने चाहिए। लेकिन दिल्ली सरकार ने छह जनवरी को एक सर्कुलर जारी कर नर्सरी में दाखिले क लिए प्रबंधन कोटा समेत 62 मानदंडों को खत्म कर दिया था। इससे बच्चों के अभिभावक खुश हुए थे। लेकिन कुछ लोगों ने सरकार के इस फैसले के खिलाफ याचिका दायर कर दी जिस पर कोर्ट ने अपना फैसला मंगलवार को सुरक्षित रख लिया था। आखिरकार दिल्ली सरकार के सर्कुलर को कोर्ट ने खारिज करते हुए प्राइवेट स्कूलों का मैनेजमेंट कोटा बरकरार रखने का आदेश जारी कर दिया।