एजेन्सी/ नई दिल्ली: कोल ब्लॉक आवंटन घोटाले मामले में पहली सजा का ऐलान हो गया है। झारखंड इस्पात प्राइवेड लिमिटेड JIPL के दो निदेशकों आरएस रूंगटा और आरसी रूंगटा को 4-4 साल की सजा सुनाई गई है। दोनों निदेशकों पर 5-5 लाख रुपये का जुर्माना भी किया गया है। जुर्माना नहीं देने पर सजा एक साल बढ़ेगी। JIPL कंपनी पर 25 लाख का जुर्माना लगाया गया है। सीबीआई की स्पेशल कोर्ट ने सजा सुनाई। ज़ी न्यूज ने कोयला घोटाले का खुलासा किया था।
सीबीआई की स्पेशल कोर्ट ने JIPL और इसके दो निदेशकों आर एस रूंगटा और आर सी रूंगटा को राज्य में एक कोयला खान आवंटन में हुई अनियमितता के संबंध में दोषी ठहराया था। सीबीआई के विशेष न्यायाधीश भरत पराशर ने कंपनी और इसके दो निदेशकों को भारतीय दंड संहिता की धारा 120 बी (आपराधिक षडयंत्र) और 420 (धोखाधड़ी) का दोषी पाया था। कोयला खान आंवटन घोटाले का यह पहला मामला है जिसमें स्पेशल कोर्ट ने सजा सुनाई। स्पेशल कोर्ट का गठन कोयला घोटाले के मामलों की सुनवाई के लिए किया गया है। यह मामला उत्तरी धाडू कोयला ब्लॉक के आवंटन में हुई अनियमितताओं से जुड़ा है। स्पेशल कोर्ट कोयला घोटाला मामले से जुड़े सभी पहलुओं को देख रही है।