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कोर्ट के आदेश के बावजूद डांस बार में अनिवार्य होगा सीसीटीवी कैमरा
एजेन्सी/ महाराष्ट्र में डांस बार पुन: शुरू करने के लिए राज्य सरकार ने नया कानून तैयार किया है। सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बावजूद डांस बार में सीसीटीवी कैमरा लगाना अनिवार्य कर दिया गया है। इस नए विधेयक को राज्य मंत्रिमंडल की मंजूरी के बाद विधान परिषद की भी हरी झंडी मिल गई है। मंगलवार को यह विधेयक विधानसभा में पेश किया जाएगा। यहां पास होने के बाद डांस बार में अश्लीलता पर रोक संबंधी यह नया कानून लागू किया जाएगा।
सुप्रीम कोर्ट के आदेश के चलते महाराष्ट्र सरकार ने डांस बार पर पाबंदी नहीं लगाई है, लेकिन नए विधेयक में कई प्रावधानों के जरिये अश्लीलता पर रोक लगाने का पूरा प्रबंध किया है। सोमवार को राजस्व मंत्री एकनाथ खडसे ने विधान परिषद में डांस बार में अश्लीलता पर रोक संबंधी नया विधेयक पेश किया और बिना चर्चा के ही एकमत से इसे मंजूरी मिल गई।
हालांकि अब तक माना जा रहा था कि डांस बार शुरू होने के बाद मुंबई की रातें गुलजार होंगी, लेकिन नए कानून में शाम 6 बजे से रात 11.30 बजे तक ही डांस बार खुला रखने की अनुमति दी गई है। नए विधेयक में प्रस्तावित नियम के तहत ग्राहक बार बालाओं पर पैसे नहीं उड़ा सकेंगे, जो ग्राहक पैसे उड़ाना चाहेंगे उन्हें उतनी ही रकम की रसीद कटवानी होगी।
इसके साथ ही बार बाला की उम्र 21 साल से कम नहीं होनी चाहिए। बार बालाओं की सुरक्षा के लिए डांस बार में हर वक्त तीन महिला सुरक्षाकर्मी तैनात रहेंगी। ग्राहक और बार बालाओं के बीच पांच फुट की दूरी जरूरी होगी। हर डांस बार में सीसीटीवी कैमरे लगाने होंगे और 30 दिन की वीडियो रिकॉर्डिंग रखनी होगी।
नए विधेयक में बार बालाओं के साथ बार मालिक को बान्ड साइन करना होगा, जिसमें बार बालाओं और कर्मचारियों की तनख्वाह के साथ ही पीएफ अकाउंट भी बनवाने होंगे। वहीं, बार बालाओं के उत्पीड़न पर 10 लाख रुपये जुर्माना अथवा तीन साल की सजा या दोनो हो सकते हैं।
गौरतलब है कि सुप्रीम कोर्ट ने डांस बारों में सीसीटीवी कैमरे नहीं लगाने का फैसला सुनाया था। बावजूद इसके नए कानून में सीसीटीवी कैमरे अनिवार्य किए गए हैं।
नए विधेयक में बार बालाओं के साथ बार मालिक को बान्ड साइन करना होगा, जिसमें बार बालाओं और कर्मचारियों की तनख्वाह के साथ ही पीएफ अकाउंट भी बनवाने होंगे। वहीं, बार बालाओं के उत्पीड़न पर 10 लाख रुपये जुर्माना अथवा तीन साल की सजा या दोनो हो सकते हैं।
गौरतलब है कि सुप्रीम कोर्ट ने डांस बारों में सीसीटीवी कैमरे नहीं लगाने का फैसला सुनाया था। बावजूद इसके नए कानून में सीसीटीवी कैमरे अनिवार्य किए गए हैं।