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कोर्ट ने दिया आदेश, अभिजीत पर होगी एफआईआर

ABHIJEET-FARAHमुजफ्फरपुर : स्थानीय जिला अदालत ने आज बॉलीवुड गायक अभिजीत मुखर्जी और आभूषण डिजाइनर फरहा अली खान के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज करने का आदेश दिया है। यह आदेश, 2002 के हिट एंड रन केस में सलमान खान की दोषसिद्धि के बाद सड़क पर सोने वाले लोगों पर उनकी टिप्पणी के लिए दिया गया है। अधिवक्ता सुधीर कुमार ओझा की शिकायत पर सुनवाई करते हुए अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट राम चंद्र प्रसाद ने आदेश दिया कि दोनों के खिलाफ यहां के काजी मोहम्मदपुर थाने में दंगा भड़काने और दो समूहों में कटुता बढ़ाने के विभिन्न अपराधों के तहत प्राथमिकी दर्ज हो। इस थाने का चुनाव इसलिए किया गया है क्योंकि शिकायतकर्ता ने घटना की जगह छत्तापुर बताई थी, जहां से उन्होंने वो समाचार पत्र खरीदा था, जिसमें उन्होंने दोनों द्वारा की गई अपमानित करने वाली टिप्पणी पढ़ी थी। इसके बाद उन्होंने अदालत का रूख किया था। अदालत ने आदेश दिया है कि प्राथमिकी भारतीया दंड संहिता की धारा 153, 153 ए, 504 और 506 के तहत दर्ज की जाए। शिकायतकर्ता ने दावा किया है कि वह गायक की अपमानजनक टिप्पणी से आहत हुए है, जिसे उसने टीवी चैनलों पर देखा और अखबारों में पढ़ा।

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