कोल ब्लॉक स्कैमः JIPL के दो निदेशकों की अंतरिम जमानत फिर बढ़ी
अदालत ने 13 मई को याची आरसी रुंगटा व आरएस रुंगटा को 10 लाख रुपये के व्यक्तिगत मुचलके व इतनी ही राशि की दो अन्य जमानती पेश करने की शर्त पर अंतरिम जमानत प्रदान की थी। अदालत ने सीबीआई के जल्द सुनवाई के आग्रह को यह कहते हुए खारिज कर दिया था कि बिना बारी के वे सुनवाई करने में असमर्थ हैं, यदि सर्वोच्च न्यायालय आदेश दे तभी वे ऐसा कर सकते हैं।
इससे पूर्व याची आरसी रुंगटा व आरएस रुंगटा की और से पेश वरिष्ठ अधिवक्ता कपिल सिब्बल ने तर्क रखा था कि उनके मुवक्किलों के खिलाफ ऐसा कोई भी साक्ष्य नहीं है कि उन्होंने धोखाधड़ी के जरिये कोल ब्लॉक हासिल किया था।
पटियाला हाउस अदालत के विशेष सीबीआई जज भरत पाराशर ने 4 अप्रैल को दिए फैसले में झारखंड इस्पात प्राइवेट लिमिटेड (जेआईपीएल) के निदेशक आरसी रुंगटा व आरएस रुंगटा को धोखाधड़ी के लिए चार-चार साल कैद व ढाई-ढाई लाख रुपये जुर्माना व आपराधिक साजिश के लिए चार-चार साल कैद व ढाई-ढाई लाख रुपये जुर्माने की सजा सुनाई थी। अदालत ने कंपनी पर भी 25 लाख रुपये जुर्माना भी किया था।