गुजरात में आज से लॉकडाउन में ढील देने की प्रक्रिया शुरू हो रही है। शुक्रवार से शुरू हुए अनलॉक की प्रक्रिया 26 जून तक जारी रहेगी। राज्य में कोरोना मामलों में आई गिरावट के मद्देनजर अनलॉक की यह प्रक्रिया शुरू की गई है। गुजरात सरकार ने अपने आदेश में कहा है कि भले ही लॉकडाउन में ढील दी जा रही हो लेकिन सभी को कोरोना प्रोटकॉल का सख्ती से पालन करना है।
गुजरात के 36 शहरों में रात 9 बजे से सुबह 6 बजे तक लगाया गया नाइट कर्फ्यू नहीं हटाया जाएगा। साप्ताहिक बाजार, शिक्षण संस्थान, कोचिंग सेंटर, सिनेमा हॉल, सभागार, मनोरंजन पार्क और स्विमिंग पूल बंद रहेंगे। गुरुवार को गुजरात में पिछले 24 घंटों में कोरोना वायरस के 544 मामले और 11 और मौतें हुईं।
यहां देखें लिस्ट:
1. गुजरात में रेस्टोरेंट और होटल सुबह 9 बजे से शाम 7 बजे तक खुले रह सकते हैं। यहां 50 प्रतिशत क्षमता के साथ बैठकर खाना खाने की अनुमति दी गई है। खाने की होम डिलीवरी दोपहर 12 बजे तक जारी रखी जा सकती है और ग्राहक रात 9 बजे तक रेस्तरां से अपना ऑर्डर ले सकेंगे।
2. छोटी दुकानें, शॉपिंग कॉम्प्लेक्स, पान की दुकान सहित दूसरे व्यावसायिक प्रतिष्ठान सुबह 9 से शाम 7 बजे तक खुल सकते हैं।
3. सैलून और ब्यूटी पार्लर को भी सुबह 9 बजे से शाम 7 बजे के बीच खोलने की अनुमति दी गई है।
4. लाइब्रेरी 50 प्रतिशत बैठने की क्षमता के साथ खुल सकती हैं।
5. गुजरात सरकार ने कहा है कि गार्डन और पार्क 50 प्रतिशत क्षमता के साथ सुबह 6 बजे से शाम 7 बजे तक खुले रह सकते हैं।
6.जिम अपनी 50 प्रतिशत क्षमता के साथ खुल सकते हैं।
7. आगे की पढ़ाई के लिए विदेश जाने की योजना बना रहे छात्र आईईएलटीएस और टीओईएफएल जैसी परीक्षा दे सकेंगे।
8. पूजा स्थलों को खोलने की अनुमति होगी लेकिन किसी भी समय एक बार में केवल 50 लोगों के इकट्ठा होने की अनुमति दी जाएगी।
9. राजनीतिक और सामाजिक समारोहों की अनुमति होगी लेकिन 50 लोगों से ज्यादा लोगों के इकट्ठा होने की अनुमति नहीं होगी।
10. बस सेवाएं 60 प्रतिशत बैठने की क्षमता के साथ चलेंगी।