गुजरात में झुग्गियों को गिराने पर सुप्रीम कोर्ट की अंतरिम रोक
नई दिल्ली: उच्चतम न्यायालय ने गुजरात में 5000 झुग्गियों को गिराये जाने पर रोक का अंतरिम आदेश मंगलवार को जारी किया। मुख्य न्यायाधीश एन वी रमन की अध्यक्षता वाली खंडपीठ ने याचिकाकर्ताओं की ओर से पेश वरिष्ठ अधिवक्ता कोलिन गोंजाल्विस की दलीलें सुनने के बाद झुग्गियों को गिराए जाने पर रोक लगायी।
खंडपीठ ने साथ ही गुजरात सरकार को कल तक यथास्थिति बनाये रखने का निर्देश दिया। शीर्ष अदालत कल इस मामले पर सुनवाई करेगी। खंडपीठ ने इस मामले में केंद्र सरकार और रेल मंत्रालय को भी नोटिस जारी किये हैं और जवाब दाखिल करने को कहा है।
सुनवाई के दौरान श्री गोंजाल्विस ने शीर्ष अदालत को बताया कि गुजरात उच्च न्यायालय ने 2016 में झुग्गियों को हटाने पर रोक लगायी थी, लेकिन अब उसने यह रोक हटा ली है, जिसके बाद सरकार ने झुग्गियों को गिराने की तैयारी शुरू कर दी है। गौरतलब है कि याचिकाकर्ताओं द्वारा सूचित किया गया था कि राज्य सरकार आज रात तक इन झुग्गियों को गिरा देगी, जिसपर शीर्ष अदालत से रोक लगाने की मांग की गई थी।