गैंगरेप पर विवादित बयान देने पर मुलायम कोर्ट में तलब
महोबा। सामूहिक बलात्कार को लेकर समाजवादी पार्टी मुखिया मुलायम सिंह यादव के हाल के बयान का स्वत: संज्ञान लेते हुए महोबा की कुलपहाड़ तहसील की एक अदालत ने उन्हें समन जारी करके 16 सितम्बर को तलब किया है।
कुलपहाड़ तहसील स्थित सिविल जज जूनियर डिवीजन अंकित गोयल की अदालत ने सपा मुखिया द्वारा गत 18 अगस्त को लखनउ में एक कार्यक्रम के दौरान सामूहिक बलात्कार को अव्यावहारिक बताने तथा ऐसे मामलों में निर्दोषों को फंसाये जाने सम्बन्धी बयान दिये जाने की मीडिया रपटों का संज्ञान लिया है। यादव ने कहा था कि कई बार बलात्कार एक आदमी करता है और उसमें चार लोगों को नामजद कर दिया जाता है। ऐसा बदले की भावना से किया जाता है । उन्होंने कहा था, ऐसे उदाहरण भी है, जिनमें निर्दोषों को फंसा दिया गया।
अदालत ने यादव के खिलाफ महिलाओं को अशोभनीय रूप से उल्लिखित करने पर रोक सम्बन्धी कानून की धारा तीन तथा चार, भारतीय दण्ड विधान की धारा 504 :माहौल खराब करने के मकसद से जानबूक्षकर अपमानित करना:, धारा 505 :सार्वजनिक शरारत:, 509 :महिलाओं के प्रति अपमानजनक टिप्पणी करना: तथा धारा 116 :उकसाना:, के तहत समन जारी करते हुए उन्हें आगामी 16 सितम्बर को तलब किया है।