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घबराइए मत! 31 मार्च 2017 तक 500 और 1000 के नोट बदले जाएंगे

149679-85519-note-1क्या आपके पास भी 500 और हजार के काफी नोट पड़े हैं और अब क्या किया जाए इसपर कंफ्यूजन बना हुआ है? तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के दिशा- निर्देश आपकी मदद कर सकते हैं. परेशान होने की कोई जरुरत नहीं क्योंकि आप चाहें तो अपने लिए समय सीमा मार्च-2017 तक बढ़वा सकते हैं.

परेशानी से बचने के लिए ये रहे उपाय:

यह स्कीम क्यों?

भारत में नकली नोटों के रुप में उच्च मूल्य की करेंसी यानी बड़े नोट जैसे 500-1000 रुपए के नोटों में बढ़ोतरी हुई है. आम लोगों के लिए नकली नोटों की पहचान करना मुश्किल होता है. इन नकली नोटों को एंटी-नेशनल और इलीगल एक्टिविटीज में यूज किया जाता है.

उच्च मूल्य के नोटों को आतंकवादी गतिविधि और काले धन की जमाखोरी के लिए दुरुपयोग किया जाता रहा है. भारत में मुख्य रुप से कैश बेस्ड इकोनाॅमी सिस्टम है इस वजह से नकली भारतीय करेंसी नोटों का चलन एक गंभीर खतरा बना हुआ है. नकली नोट और काले धन की बढ़ती घटनाओं को रोकने के लिए इन नोटों को वापस लेने की योजना शुरू की गई है.

स्कीम में क्या है?

500 और 1000 रुपए के नोटों को कानूनी रुप से वापस ले लिया गया है. इन ओल्ड हाई डिनोमिनेशन(OHD)यानी उच्च मूल्य के नोटों को भविष्य के उपयोग, व्यापार या मार्केट में लेनदेन के लिए इस्तेमाल नहीं किया जा सकता.

अब तक के नोटों को भारतीय रिजर्व बैंक के 19 आॅफिस में से किसी भी आॅफिस, बैंक ब्रांच या किसी भी मुख्य डाकघर या उप-डाकघर में बदला जा सकता है.

आपको आगे क्या करना चाहिए?

जिनके पास 500 और 1000 रुपये के नोट हैं वह 10 नवंबर से 30 दिसंबर तक बैंक और प्रमुख डाकघरों में जमा कराकर उसके बदले में वैध रकम ले सकते हैं. हालांकि इसके लिए लोगों को बैंक में पैन कार्ड और पहचान पत्र दिखाना होगा. अच्छी बात ये है कि आप देश के किसी भी बैंक में पैसे बदल सकते हैं, इसके लिए आपके अकाउंट वाले बैंक की जरूरत नहीं.

10 नवंबर 2016 से शुरू इस स्कीम के जरिए आम नागरिक, पब्लिक/कॉरपोरेट्स, व्यापार फर्मों, सोसायटी, ट्रस्टों वगैरह के मेंबर जिनके पास ऐसे नोट हैं वो उन्हें रिजर्व बैंक के किसी भी कार्यालय या किसी भी बैंक ब्रांच में क्रेडिट कर कानूनी रुप से इसे एक्सचेंज कर सकते हैं.

तत्काल नकदी की जरूरत पड़ने पर कोई भी नोटों के रुप में 4,000 रुपए तक के अमाउंट को इन बैंक ब्रांच में जाकर एक्सचेंज कर सकता है.

एक्सचेंज सर्विस का लाभ उठाने के लिए पब्लिक वैलिड आइडेंटिटी प्रूफ यूज कर सकती है. उनके बैंक खातों में जमा पैसे का इस्तेमाल चेक जारी करने, मोबाइल बैंकिंग, इंटरनेट बैंकिंग या किसी भी इलेक्ट्रॉनिक मोड जैसे एनईएफटी, आरटीजीएस, आईएमपीएस के जरिए ट्रांसफर करने के लिए किया जा सकता है.

ऑन लाइन ट्रांसफर कीजिए, मोबाइल वैलेट का इस्तेमाल कीजिए.

अगर 30 दिसंबर तक आप अपने सभी पुराने नोट नहीं जमा कर पाते हैं तो कोई बात नहीं. तब भी आपके पास एक रास्ता होगा. आप आरबीआई के अधिकृत कार्यालयों पर अपना आईडी कार्ड दिखाकर एक घोषणा पत्र भरकर 31 मार्च 2017 तक इन पुराने नोटों को जमा कर सकेंगे.

क्या कैश निकालने में किसी तरह का रिस्ट्रीक्शन है?

  • बैंक अकाउंट्स, बैंक काउंटरों से नकद निकासी की लिमिट तय की गई है.
  • 9 नवंबर, 2016 से 24 नवंबर, 2016 तक 10,000 रुपये प्रतिदिन और 20,000 रुपए प्रति सप्ताह निकाले जा सकते हैं.
  • इसके बाद इस सीमा की समीक्षा की जाएगी.
  • व्यवस्था को लागू और बैंको को काम एडजस्ट करने के लिए सभी एटीएम और अन्य नकदी मशीनों को 9 नवंबर, 2016 को बंद रखा जाएगा.
  • 18 नवंबर, 2016 तक हरेक कार्ड से प्रति दिन 2,000 रुपये तक निकाला जा सकेगा.
  • 19 नवंबर 2016 से इसे बढ़ा कर 4000 रुपए प्रति दिन कर दिया जाएगा.

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