जम्मू। जम्मू एवं कश्मीर के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला की अनिवार्य मंजूरी मिलने के बाद कानून विभाग ने 12वीं विधानसभा के गठन को लेकर अधिसूचना जारी कर दी है। कानून मंत्रालय के एक वरिष्ठ अधिकारी ने कहा कि लंदन से मुख्यमंत्री की अनिवार्य मंजूरी फैक्स द्वारा मिलने पर कानून विभाग ने 12वीं विधानसभा के गठन को लेकर अधिसूचना जारी कर दी है, जो कि 11वीं विधानसभा का स्थान लेगा, जिसकी अवधि 20 जनवरी, 2015 को समाप्त हो रही है। अधिसूचना मंगलवार रात जारी की गई। राज्य के संविधान के अंतर्गत विधानसभा का गठन कानून विभाग करता है, अन्य राज्यों में सरकार गठन की अधिसूचना भारत निर्वाचन आयोग जारी करता है। कानून विभाग के एक वरिष्ठ अधिकारी ने बताया कि नए विधायक अगली सरकार के गठन के बाद शपथ लेंगे और सरकार फिर प्रोटेम अध्यक्ष की नियुक्ति करेगी, जो विधानसभा के सदस्यों को शपथ दिलाएंगे।
12वीं विधानसभा में पीपुल्स डेमोक्रेटिक पार्टी (पीडीपी) के 28, भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) के 25, नेशनल कांफ्रेंस और कांग्रेस के 12 सदस्य हैं। इसके अतिरिक्त दो सज्जाद लोन की पीपुल्स कांफ्रेस के तथा पांच निर्दलीय उम्मीदवार हैं। पीडीपी की अध्यक्ष महबूबा मुफ्ती बुधवार को राज्यपाल एन.एन.वोहरा से मुलाकात कर सरकार गठन की संभावना पर बातचीत करेंगी। भाजपा के महासचिव राम माधव ने मंगलवार को राज्यपाल से मुलाकात की थी। भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष जुगल किशोर बुधवार को राज्यपाल से मुलाकात करेंगे। राज्य में किसी भी पार्टी के पास बहुमत न होने के कारण पीडीपी और भाजपा के बीच सरकार गठन को लेकर बातचीत चल रही है। उमर अब्दुल्ला फिलहाल लंदन में हैं, जहां उनके पिता फारूक अब्दुल्ला के गुर्दे का प्रत्यारोपण किया गया है। एजेंसी