टीचरों की नियुक्ति पर रोक के आदेश को हाईकोर्ट ने वापिस लिया
चंडीगढ़: पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट ने जेबीटी टीचरों की नियुक्ति पर रोक के आदेश को वापिस ले लिया हैं। बहस के दौरान प्रतिवादी पक्ष ने कोर्ट से मांग कि वो पेंडिग 293 व मेवात के 59 पद को रिर्जव रख कर बाकि टीचरों को नियुक्ति देने का आदेश दे, क्यों की विवाद केवल शेष हरियाणा की 293 व मेवात के 59 पद पर है ऐसे में सभी नियुक्ति पर रोक लगाना उचित नही हैं। इस मामले में हिसार निवासी जोगेंद्र सिंह व अन्य ने हाईकोर्ट में याचिका दायर कर बताया था कि 9455 जेबीटी भर्ती में उनका चयन हो गया था। हरियाणा सरकार ने उनका जिला भी अलाट कर दिया था। लेकिन अंगुठा जांच में फेल दर्जनों जेबीटी टीचरों ने हाईकोर्ट मधुबन एफएसएल की तकनीकी जांच की रिपोर्ट में उनको व अन्य को अयोग्य करार दिया गया। इसके बाद सरकार ने उनको नियुक्ति देने से मना कर दिया।
बहस के दौरान कोर्ट को बताया गया था कि मधुबन एफएसएल ने अपनी तकनीकी जांच में मेवात कैडऱ के 59 व शेष राज्य के 293 टीचरों को अयोग्य करार दिया। लेकिन जांच रिपोर्ट में कुछ साफ जानकारी नही दी गई। याचिकाकर्ता ने कोर्ट से आग्रह किया कि उनके सभी दस्तावेज सही है और केवल बिना किसी आधार पर केवल अयोग्य करार लिखने से उनकी नियुक्ति नही रोकी जा सकती। इस पर हाईकोर्ट ने टीचरों की नियुक्ति पर रोक के आदेश जारी कर दिए थे।