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त्रि.स्तरीय पंचायत उपनिर्वाचन 2017 : ध्वनि विस्तार यंत्र एवं कोलाहल पर प्रतिबंध

जांजगीर-चांपा : त्रि.स्तरीय पंचायत उप निर्वाचन 2017 के अंतर्गत स्वतंत्र शांति पूर्ण एवं निष्पक्ष निर्वाचन संपन्न कराने के लिए ध्वनि विस्तारक यंत्र तथा कोलाहल को संबंधित क्षेत्रों में प्रतिबंधित किया गया है। इस बारे में कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी डॉ एस भारतीदासन ने आदेश जारी कर दिया है। आदेश के तहत त्रि.स्तरीय पंचायत उपनिर्वाचन 2017 के दौरान संबंधित क्षेत्रों में छत्तीसगढ़ कोलाहल नियंत्रण अधिनियम 1985 की धारा 10 के अंतर्गत सभी प्रकार की तीव्र आवाजें तीव्र संगीत ध्वनि विस्तारक यंत्र मोटरयान के विद्युत हार्न से उत्पन्न होने वाले कोलाहल एवं मनुष्य मशीन द्वारा कारित कोलाहल जिससे सामान्य व्यक्ति घबरा जाये या जिसे सुनकर व्यक्ति क्षोभ या संत्रास कारित हो को प्रतिबंधित किया गया है।

आदेश में कहा गया है कि निर्वाचन के प्रयोजन के लिए निर्वाचन अवधि के दौरान प्रातः 06 बजे से रात्रि 10 बजे तक ध्वनि विस्तारक यंत्र को धीमी आवाज में प्रयोग की अनुमति शर्तों के अधीन होगी। शर्त के अनुसार प्रातः 06 बजे से रात्रि 10 बजे तक किसी भी प्रकार के ध्वनि विस्तारक यंत्र का प्रयोग तभी किया जा सकेगा जब उससे छत्तीसगढ़ राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा समय.समय पर जारी निर्देशों व आदेशों का उल्लंघन ना होता हो। चलित वाहनों में ध्वनि विस्तारक यंत्रो के प्रयोग की अनुमति अनुविभागीय अधिकारी ;राजस्व द्वारा दी जाएगी। यह प्रतिबंध धारा 13 के तहत जिन्हें विधि द्वारा छूट प्रदान की गई है उन पर लागू नहीं होगी। प्रतिबंध का उल्लंघन किए जाने पर छत्तीसगढ़ कोलाहल नियंत्रण अधिनियम की धारा 16 ;के प्रावधान के तहत पुलिस अधिकारी जो प्रधान आरक्षक के पद से कम संवर्ग का न हो संबंधित ध्वनि विस्तारक यंत्र को जप्त कर सकेगा। यह आदेश तत्काल प्रभाव से लागू होगा एवं त्रि.स्तरीय उपनिर्वाचन 2017 के निर्वाचन कार्य के अवसान होते तक प्रभावशील रहेगा।

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