मुम्बई : सीबीआई ने मुम्बई बम धमाकों के आरोपी दाऊद इब्राहिम के करीबी फारुक टकला को दुबई से गिरफ्तार कर मुम्बई लाया गया। सीबीआई फारुक टकला को आज टाडा कोर्ट में पेश करेगी और उसकी कस्टडी लेने की कोशिश करेगी। सीबीआई को फारुक से कई अहम जानकारियां मिल सकती हैं। सीबीआई फारुक से दाऊद के बारे जानकारी हासिल करने की कोशिश करेगी। टकला को मुम्बई में टाडा कोर्ट के सामने पेश किया जाएगा। फारुक टकला 1993 में मुम्बई में हुए बम धमाकों के बाद ही देश से फरार हो गया था। उसके खिलाफ 1995 में रेड कॉर्नर नोटिस जारी किया गया था। फारुक को गुरुवार सुबह एयर इंडिया की फ्लाइट से मुंबई लाया गया।
फारुक टकला मुंबई धमाकों में दाऊद इब्राहीम के साथ मुख्य आरोपी है, उसे दाऊद का काफी करीबी माना जाता है। उस पर 1993 में मुंबई के सीरियल धमाके की साजिश रचने का आरोप है। भारत की अपील के बाद 1995 में टकला के खिलाफ रेड कॉर्नर नोटिस जारी किया गया था। फारुक टकला पर साजिश, मर्डर और आतंकी गतिविधियों में शामिल होने का आरोप है। राकांपा नेता और वरिष्ठ वकील मजिद मेनन ने कहा कि फारुक टकला का वापस मुम्बई आना यह दर्शाता है कि उसने ट्रायल के लिए वापस आने की इच्छा व्यक्त की थी। उसे निश्चित रूप से हिरासत में भेज दिया जाएगा और जमानत के बारे में कोई प्रश्न ही नहीं उठता। वह जेल में ही रहेगा।
वरिष्ठ वकील उज्जवल निकम ने कहा कि यह एक बहुत बड़ी सफलता है। फारुक 1993 में हुए मुंबई बम विस्फोटों में शामिल था। यह डी गैंग के लिए बहुत बड़ा झटका है। 12 मार्च, 1993 को दोपहर करीब 1ः29 बजे मुम्बई की एयर इंडिया बिल्डिंग, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, झावेरी बाजार, होटल सीरॉक और होटल जुहू सेंटर पर एक के बाद एक 12 धमाके हुए। इन धमाकों में 257 लोगों की मौत हो गई और 700 से ज्यादा लोग जख्मी हो गए थे। इन धमाकों में बड़ी मात्रा में आरडीएक्स का इस्तेमाल किया गया था। इन धमाकों में 27 करोड़ रुपये की संपत्ति का नुकसान भी हुआ था। गौरतलब है कि 1993 मुंबई बम ब्लास्ट का मास्टरमाइंड दाऊद इब्राहिम मुम्बई आने को तैयार है। वापसी के लिए उसने कुछ शर्तें भी रखी हैं जिसे केंद्र सरकार स्वीकार नहीं कर रही है। दाऊद के भाई इकबाल इब्राहिम कासकर के वकील केसवानी ने कहा था कि दाऊद की मांग है कि उसे सिर्फ मुंबई की आर्थर रोड जेल में रखा जाए क्योंकि वह सबसे सुरक्षित है।