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नीतीश का विधायक दल का नेता चुना जाना गैरकानूनी: हाईकोर्ट

nitishनई दिल्ली : पटना हाईकोर्ट से नीतीश कुमार को झटका लगा है। एक और जहां नीतीश कुमार 130 विधायकों की राष्‍ट्रपति के समक्ष परेड़ कराने के लिए दिल्‍ली पहुंचे हैं, वहीं पटना हाईकोर्ट ने उनके जदयू विधायक दल का नेता चुने जाने पर रोक लगा दी है। हाईकोर्ट इस मामले में अगली सुनवाई बुधवार को करेगा। मांझी समर्थक और काराकाट से विधायक राजेश्‍वर राज ने हाईकोर्ट में याचिका दाखिल कर नीतीश कुमार को विधायक दल का नेता चुने जाने को चुनौती दी थी। हाईकोर्ट ने याचिका की सुनवाई करते हुए कहा कि विधायक दल की बैठक बुलाने का अधिकार केवल मुख्यमंत्री को ही होता है। ऐसे में बिना मुख्यमंत्री की अनुमति के विधायक दल की बैठक संवैधानिक तौर पर अवैध है।
कोर्ट ने कहा कि जब मुख्यमंत्री मौजूद है तो विधायक दल का फिर से नेता चुना जान गलत है। कोर्ट ने स्पीकर पर टिप्पणी करते हुए कहा कि नीतीश को विधायक दल के नेता का मान्यता स्पीकर कैसे दे सकता है। गौरतलब है कि मुख्यमंत्री जीतनराम मांझी के समर्थकों ने पटना हाईकोर्ट में एक जनहित याचिका दिखिल की थी। इसमें कहा गया था कि नीतीश कुमार दोबारा विधायक दल के नेता नहीं चुने जा सकते है।

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