नई दिल्ली। नेशनल हेराल्ड मामले में कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी और राहुल गांधी को राहत मिल गई है। दिल्ली हाईकोर्ट बुधवार को दोनों नेताओं के कोर्ट में पेश होने पर 13 अगस्त तक रोक लगा दी है। सोनिया और राहुल को गुरुवार को कोर्ट में पेश होना था। सोनिया-राहुल की पैरवी कर रहे अभिषेक मनु सिंघवी ने बताया कि कोर्ट ने उनकी दलीलों को गंभीरता से सुना और दोनों नेताओं को जारी समन पर रोक लगा दिया। साथ ही व्यक्तिगत पेशी से भी छूट दी है। कोर्ट ने मामले में सभी तरह की कानूनी कार्यवाही पर भी रोक लगा दी है। अब इस मामले की अगली सुनवाई 13 अगस्त को होगी। सोनिया-राहुल की ओर से पूर्व केंद्रीय मंत्री कपिल सिब्बल ने बहस की। जस्टिस वीके वैश की बेंच ने अपने आदेश में कहा है कि फिलहाल मामले में अपराध के सबूत नहीं मिल रहे हैं। सभी पक्षों को सुनना जरूरी है, इसलिए जल्दबाजी नहीं की जा सकती। दूसरी ओर, हाईकोर्ट के फैसले के बाद याचिकाकर्ता सुब्रमण्यम स्वामी ने कहा कि यह अंतरिम राहत है और अगली पेशी पर वे अपना पक्ष रखेंगे। गौरतलब है कि नेशनल हेराल्ड मामले में दिल्ली की पटियाला हाऊस कोर्ट ने सोनिया-राहुल सहित सभी आरोपियों को 7 अगस्त को व्यक्तिगत रूप से पेश होने का समन जारी किया था। इसके खिलाफ सोनिया-राहुल की ओर से दिल्ली हाईकोर्ट में अपील की गई थी, जिसके बाद यह आदेश आया।