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पत्नी की हत्या के मामले में फंसे सहैब इलियासी को दिल्ली हाईकोर्ट से बड़ी राहत

नई दिल्ली: सुहैब इलियासी पर अपनी पत्नी अंजू इलियासी की की हत्या का आरोप था। टीवी के चर्चित क्राइम शो ‘इंडियाज मोस्ट वांटेड’ के एंकर सुहैब इलियासी को दिल्ली हाईकोर्ट से बड़ी राहत मिल गई है। हाईकोर्ट ने एंकर-प्रोड्यूसर सुहैब इलियासी को अपनी पत्नी की हत्या के मामले में बरी कर दिया है। यहां आपको बता दें कि इस मामले में पिछले साल 16 दिसंबर को सुहैब इलियासी दोषी करार दिये गये थे। 20 दिसंबर 2017 को कड़कड़डूमा कोर्ट ने इलियासी को उम्रकैद की सजा सुनाई थी। अदालत ने सुहैब पर दो लाख का जुर्माना भी लगाया था। उस वक्त अदालत ने कहा था कि सुहैब ने अपनी पत्नी कर हत्या कर इसे सुसाइड का रंग दिया है। हालांकि उस वक्त तिहाड़ जेल से अदालत जाते वक्त सुहैब ने चीखते हुए कहा था कि वह बेकसूर हैं और उम्रकैद की सजा नाइंसाफी है। अपनी सजा के खिलाफ सुहैब इलिसासी ने दिल्ली हाईकोर्ट में याचिका लगाई थी। सुहैब इलियासी की याचिका पर सुनवाई जस्टिस ए मुरलीधर और जस्टिस विनोद गोयल की खंडपीठ ने की। इस बेंच ने इलियासी की अपील को मंजूर किया। इस अपील में ट्रायल कोर्ट के आजीवन कारावास के फैसले को चुनौती दी गई थी। आपको बता दें कि सुहैब इलियासी की पत्नी अंजू इलियासी 11 जनवरी सन् 2000 को ईस्ट दिल्ली स्थित अपने घर में मृत मिली थीं। उस वक्त यह कहा गया था कि अंजू इलियासी की हत्या किसी धारदार हथियार से की गई है और उनकी हत्या का आरोप उनके पति सुहैब इलियासी पर लगा था। जिसके बाद 28 मार्च को सुहैब को गिरफ्तार कर लिया गया था। अंजू की मां रुकमा सिंह और बहन रश्मि सिंह का कहना था कि सुहैब अपनी पत्नी को दहेज के लिए प्रताड़ित करते थे। सुहैब इलियासी साल 1998 से 2000 के बीच टीवी पर्दे पर काफी लोकप्रिय रहे थे। सुहैब और अंजू की पहली मुलाकात 1989 में जामिया मिलिया इस्लामिया विश्वविद्यालय में हुई थी। अंजू ने परिवार वालों के विरोध के बावजूद साल 1993 में लंदन में जाकर स्पेशल मैरिज एक्ट के तहत सुहैब से शादी की। बाद में दोनों के रिश्तों में दरार पड़ गई।

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