पैन और आधार को 31 अगस्त तक नहीं कराया लिंक तो प्रोसेस नहीं होगा आपका इनकम टैक्स रिटर्न
नई दिल्ली: इनकम टैक्स रिटर्न की ई-फाइलिंग के लिए अंतिम समय सीमा को बढ़ाकर 5 अगस्त कर दिया गया है। इससे पहले वित्त वर्ष 2016-17 और आकलन वर्ष 2017-18 के लिए आईटीआर फाइल करने की आखिरी तारीख 31 जुलाई 2017 थी। यह उन टैक्स पेयर्स के लिए राहतभरी खबर है जो आईटीआर फाइलिंग में दिक्कतों का सामना कर रहे थे।
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आईटीआर फाइलिंग की डेट बढ़ाने के साथ ही सरकार ने करदाताओं को एक और राहत देते हुए पैन को आधार से लिंक किए बिना आईटीआर फाइलिंग की अनुमति दी है। हालांकि आईटीआर रिटर्न के दौरान आपको आधार नंबर या फिर एनरोल्मेंट आईडी का उल्लेख करना ही होगा। लेकिन जो लोग बिना आधार और पैन को लिंक किए अपना आईटीआर दाखिल कर रहे हैं उन्हें 31 अगस्त 2017 तक आधार को पैन से लिंक कराना होगा। अगर आप ऐसा नहीं करते हैं तो आपको नुकसान होगा क्योंकि इन दोनों आईडी प्रूफ को लिंक किए बिना डिपार्टमेंट आपके रिटर्न को प्रोसेस नहीं करेगा।
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आधार को पैन से ऐसे करें लिंक
आधार को पैन से लिंक करने के लिए आपको आयकर विभाग की वेबसाइट https://incometaxindiaefiling.gov.in/ पर जाना होगा। इस पर आपको Link Aadhar के नाम से एक विकल्प दिखेगा। इस पर क्लिक करने के बाद आपको जरूरी सूचनाएं देनी होंगी। सभी सूचनाएं देने के बाद UIDAI इन सूचनाओं की जांच करता है, इस प्रक्रिया के पूरा होने के बाद ही आपका आधार पैन कार्ड से लिंक हो जाता है।
वहीं अगर आपके आधार और पैन में नाम अलग-अलग है तो इसके लिए ओटीपी (वन टाइम पासवर्ड) जरूरी होगा। आपके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर Aadhaar OTP भेजा जाएगा। इस ओटीपी को डालकर आप इस प्रक्रिया को पूरी कर सकते हैं।