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बड़ी खुशखबरी: चंडीगढ़ में अब फ्लोर वाइज बिक सकेगी प्रॉपर्टी

दस्तक टाइम्स/एजेंसी : flat-auction-55e95bb4af644_exl
बोर्ड ने मकान के प्रतिशत वाइज अलग-अलग शेयर को भी स्पष्ट किया है। बोर्ड ने ग्राउंड फ्लोर, पहली और दूसरी मंजिल का अलग शेयर तय किया है। ऐसे में लोग फ्लोर वाइज भी अपने शेयर हाउसिंग बोर्ड से ट्रांसफर करा सकेंगे।

बोर्ड के अनुसार अगर मकान दो लोगों के नाम पर है तो ग्राउंड फ्लोर का 50 प्रतिशत और ऊपर की मंजिल का 50 प्रतिशत शेयर माना जाएगा। जबकि तीन फ्लोर में ग्राउंड फ्लोर का 50, पहली मंजिल का 30 और ऊपर की मंजिल का 20 प्रतिशत शेयर माना जाएगा।

बोर्ड ने यह भी निर्णय लिया है कि ट्रांसफर होने के बावजूद आगे मकान बेचा जा सकता है। जो आगे खरीददार होगा उससे फीस लेकर मकान ट्रांसफर किया जा सकता है। बोर्ड ने तय किया है कि अब अलॉटी भी आगे ओपन मार्केट में हाउसिंग बोर्ड का दूसरा मकान खरीद सकता है। उसके नाम पर दूसरा मकान भी ट्रांसफर हो जाएगा।

ई बोली में भाग लेने की फीस 1500 रुपये
हाउसिंग बोर्ड इसी माह के अंत में शहर में खाली पड़ी प्रॉपर्टी की ई बोली लगाएगा। बोली देने के लिए बिडर से रजिस्ट्रेशन शुल्क 1500 रुपये लिया जाएगा। जिस खाली पड़ी प्रापर्टी का रेट 50 लाख से ज्यादा है, उसके रिजर्व प्राइस में 10 प्रतिशत कटौती की गई है। बैंक की ओर से जो ई बोली के दौरान राशि जमा की जाएगी उसका ब्याज बोर्ड को मिलेगा।

डिसकेसनरी कोटे के खाली मकान बेचे जाएंगे
बोर्ड ने पास किया है कि शहर में डिसकेसनरी कोटे के तहत प्रॉपर्टी और खाली पड़े मकान बेचे जाएंगे। लेकिन इससे पहले इसकी मंजूरी प्रशासक से लेनी होगी। ऐसा इसलिए होगा क्योंकि इस कोटे के तहत पड़े मकानों के रखरखाव का खर्च बोर्ड को वहन करना पड़ रहा है।

 

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