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बस, कार और बाइक की डिजाइन बदली तो पांच लाख का फाइन

tss_1444956971स्तक टाइम्स/एजेंसी- छत्तीसगढ़ : रायपुर. बस, कार और बाइक की डिजाइन चेंज करने वालों को बड़ा जुर्माना देना पड़ सकता है। पुरानी गाड़ियों को अपनी पसंद के अनुसार डिजाइन करने वालों पर परिवहन विभाग सख्त हो गया है। नियमों के खिलाफ गाड़ियों को मॉडीफाइड करने वालों पर पांच लाख रुपए का जुर्माना लगाया जाएगा। नए रोड सेफ्टी ट्रांसपोर्ट बिल में प्रावधान किया गया है कि कोई भी गाड़ी मालिक या एजेंसी ऑटोमोटिव रिसर्च एसोसिएशन की परमिशन के बिना गाड़ी के ओरिजनल ढांचे से छेड़छाड़ नहीं कर सकेगा।
 
बिना अनुमति डिजाइन चेंज करने वाले पर पांच लाख रुपए जुर्माना किया जाएगा। जुर्माने की रकम अदा नहीं करने पर उसे जेल भी हो सकती है। नए प्रावधान की सूचना परिवहन विभाग और जिला प्रशासन के अफसरों को भी दे दी गई है।
चेसिस और नंबर प्लेट में भी खेल
 
गाड़ियों को मॉडीफाइड करने वालों के खिलाफ इस तरह की भी शिकायत मिल रही है कि लोग गाड़ियों के चेसिस का इस्तेमाल दूसरी गाड़ियों में करते हैं। कई बार गाड़ियों के नंबर भी बदल दिए जाते हैं। मॉडीफाइड गाड़ी होने की वजह से उसकी जांच भी नहीं की जाती है। नए नियम के अनुसार कोई भी व्यक्ति दोपहिया वाहनों को भी मॉडीफाइड नहीं करवा पाएगा।
20 से अधिक सीटों के लिए अनुमति अनिवार्य
 
नए रोड सेफ्टी एक्ट के तहत 20 सीटर से ज्यादा वाली बसों के लिए ऑटोमोटिव रिसर्च एसोसिएशन की अनुमति लेना अनिवार्य होगा। इसकी अधिसूचना भी जारी कर दी गई है। ऐसी गाड़ियों का परमिट तब तक जारी नहीं किया जाएगा जब तक उनके पास बॉडी बनाने की परमिशन न हो। सर्टिफिकेट जमा करने के बाद ही ऐसी बसों का परमिट और फिटनेस सर्टिफिकेट जारी किया जाएगा।
 
खूब चल रही मनमर्जी
 
राजधानी समेत छत्तीसगढ़ के लगभग सभी जिलों में कंपनियों से गाड़ी की चेसिस खरीदकर अपनी मर्जी के अनुसार बॉडी बनवाई जाती है। आरटीओ में लगातार इसकी शिकायत मिल रही थी। परमिट के अनुसार जितनी सीट की बॉडी होनी चाहिए उससे ज्यादा सीटें रख दी जाती हैं। जब परमिट देने की बारी आती है तो गाड़ी संचालक सीटों की संख्या को लेकर विवाद भी करते हैं। अब अनुमति लेनी पड़ेगी।

 

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