बिहार चुनाव में पहली बार होगा नोटा चिन्ह का इस्तेमाल
दस्तक टाइम्स/एजेंसी
नई दिल्ली : आयोग ने सभी प्रत्याशियों को नकारने (नोटा) के मतदाताओं के अधिकार से संबंधित चिह्न तैयार कर लिया है। अब नोटा यानी इनमें से कोई नहीं की पहचान के लिए जारी चिह्न मतदान करने वाले मतदाताओं को ईवीएम व सभी अन्य बैलेट पेपरों पर दिखेगा। आयोग ने नोटा चिह्न पेश करते हुए कहा कि सुप्रीम कोर्ट की ओर से 27 सितंबर 2013 को इस संबंध में आदेश जारी किया गया था। इसके बाद आयोग की ओर से नोटा को 11 अक्तूबर 2013 को लागू किया गया था, लेकिन इसका कोई चिह्न नहीं था। आयोग की ओर से खासतौर पर यह चिन्ह अन्य चुनावी चिह्नों की तरह पेश किया जा रहा है। इस चिह्न के जरिए मतदाता नोटा की पहचान और अपने इस अधिकार की पहचान आसानी से कर सकेंगे। आयोग ने कहा कि नोटा का चिह्न अब सभी ईवीएम और बैलेट पेपरों पर स्पष्ट होगा। जो सभी चुनावों के लिए है और इस संबंध में सभी मुख्य चुनाव अधिकारियों को जरूरी निर्देश जारी किए जा चुके हैं।