बिहार : छात्र के अपहरण, हत्या में युवक को फांसी
एंजेंसी/ मुंगेर| बिहार में मुंगेर की एक अदालत ने चार साल पहले एक छात्र के अपहरण के बाद हत्या करने के मामले में शनिवार को एक युवक को दोषी करार देते हुए फांसी की सजा सुनाई। मुंगेर अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश (पंचम) ज्योति स्वरूप श्रीवास्तव ने दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद 10 वर्षीय छात्र आदित्य राज की अपहरण के बाद हत्या करने के आरोप में जमालपुर थाना क्षेत्र के केसोपुर नक्की नगर निवासी मनीष मंडल उर्फ नेपाली मंडल को दोषी करार देते हुए फांसी और 20 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई।अपर लोक अभियोजक सुशील कुमार सिन्हा ने बताया कि नौ अप्रैल, 2012 को तीन युवकों ने नक्की नगर मुहल्ला निवासी छात्र आदित्य राज का अपहरण कर लिया था और उसके साथ अप्राकृतिक यौनाचार कर उसकी दोनों आंखें फोड़ दी थीं। इसके बाद उसकी गला दबाकर हत्या कर दी गई थी। अपहर्ताओं ने छात्र के पिता से 50 हजार रुपये फिरौती की भी मांग की थी।
सिन्हा ने बताया कि न्यायाधीश श्रीवास्तव ने इस मामले को गंभीर अपराध मानते हुए दोषी को फांसी की सजा सुनाई है। इस मामले में दो नामजद आरोपी अमित झा और मनोज कुमार अभी भी फरार हैं।