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बिहार में शराब पीकर पत्नी को पीटा तो तीन महीने ‘वनवास’

पटना। बिहार में शराब पीकर पत्नी को पीटने वाले पतियों को तीन महीने का ‘वनवास’ झेलना होगा। पत्नी की शिकायत पर उन्हें नशामुक्ति केंद्र भेज दिया जाएगा। तीन महीने तक घर आने की इजाजत नहीं होगी। डॉक्टरों से सुई लगवाना होगी और दवा पीना पड़ेगी।bihar_excise_police_27_07_2016

नए आबकारी कानून में संशोधन के बाद ऐसी व्यवस्था की जा रही है। इसमें जिला कलेक्टर के पास ऐसे लोगों के खिलाफ कार्रवाई का अधिकार होगा। पत्नी की शिकायत मिलने पर पतियों को सुधरने का एक मौका मिलेगा।

नए आबकारी (एक्साइज) कानून में संशोधन के लिए सरकार विधानमंडल के मानसून सत्र में प्रस्ताव लाने वाली है। कई नए प्रावधान जोड़े जा रहे हैं।

बोतलें मिलीं तो बताना होगा कौन है पियक्कड़

आबकारी विभाग के एक आला अधिकारी ने बताया कि पिछले दिनों एक घर में छापेमारी के बाद शराब की कुछ बोतलें बरामद हुईं तो घर वालों ने कहा कि उनकी नाबालिग बच्ची कहां से बोतल ले आई, यह उन्हें पता नहीं है।

नए कानून में यह जोड़ा जा रहा है कि अगर किसी के घर में शराब की बोतल बरामद होती है, तो शराब पीने वाले के बारे में बताना घर के बालिग सदस्य की जिम्मेदारी होगी। घर में शराब मिलने पर जिन लोगों के खिलाफ आरोप तय होगा, उन्हें तीन माह तक के लिए जिला बदर किया जा सकता है। इस संबंध में भी जिलाधिकारी निर्णय लेंगे।

नेताओं को शराब पिलाने के लिए उप्र में रैली करते हैं नीतीश – मांझी

बिहार के मुख्यमंत्री के शराबबंदी फैसले पर प्रहार करते हुए जीतन राम मांझी ने कहा था, नीतीश अपने नेताओं को शराब पिलाने के लिए उत्तर प्रदेश में राजनीतिक सभाएं कर रहे हैं। मांझी ने कहा था कि अगर शराब खराब है तो बिहार में वह बन क्यों रही है। यहां बनाकर दूसरे राज्यों में बेचने की अनुमति क्यों दी जा रही है।

 

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