बैंक एसोसिएशन के पदाधिकारी जगमोहन मेंहदीरत्ता ने बताया कि अब लोगों को खाते में पैसे रखने को लेकर जवाब देना होगा। खाते से ट्रांजेक्शन करने के बारे में भी जानकारी देनी होगी। खर्चे का हिसाब किताब देना होगा।
बैंक ट्रांजेक्शन को लेकर नियम बदल दिए हैं। अगर ध्यान नहीं दिया तो खाताधारकों को नुकसान उठाना पड़ेगा। क्योंकि आपके पैसे पर इनकम टैक्स विभाग की नजर है।
कालेधन पर शिकंजा कसने के प्रयास किए जा रहे हैं। इसी कोशिश के तहत आयकर विभाग बैंक ट्रांजेक्शन पर नजर रख रहा है। इसलिए आयकर भरते समय सावधानी जरूर बरतें।
नए नियम के तहत, अगर एक या एक से ज्यादा बैंक अकाउंट हैं और उनमें कुल 10 लाख रुपए जमा हैं तो आयकर विभाग पूछताछ कर सकता है। बैंक खुद इसकी जानकारी विभाग तक पहुंचाएगा।
1 लाख रुपए या इससे अधिक के क्रेडिट कार्ड बिल पेमेंट की जानकारी भी इनकम टैक्स विभाग को देनी होगी। इसके अलावा लाख रुपए या इससे अधिक का क्रेडिट कार्ड ड्यू सेटल करने के लिए किसी भी मोड चेक, ऑनलाइन या कैश से किए गए पेमेंट की जानकारी भी देनी होगी।