बड़ी खबर: मुख्य न्यायाधीश ही करेंगे पीआईएल पर सुनवाई
भारत के प्रधान न्यायाधीश के आदेश के तहत अधिसूचित किया गया यह रोस्टर सिस्टम पांच फरवरी से प्रभावी होगा। रोस्टर सिस्टम को सार्वजनिक करना इस मायने में अहम है कि गत 12 जनवरी को सुप्रीम कोर्ट के चार वरिष्ठतम जज न्यायमूर्ति जे चेलमेश्वर, न्यायमूर्ति रंजन गोगई, न्यायमूर्ति मदन बी लोकुर और न्यायमूर्ति कूरियन जोसफ ने प्रेस कांफ्रेंस कर संवेदनशील जनहित याचिकाओं और महत्वपूर्ण मामलों को जूनियर जजों के पास भेजने पर आपत्ति जताई थी।
नई जनहित याचिकाओं पर चीफ जस्टिस करेंगे सुनवाई
अधिसूचना में चीफ जस्टिस और 11 अन्य जजों की अध्यक्षता वाली पीठ के पास मामलों का बंटवारा किया गया है। चीफ जस्टिस की अध्यक्षता वाली पीठ नई जनहित याचिकाओं, चुनाव मसलों, न्यायालय की अवमानना, सामाजिक न्याय आदि मसलों पर सुनवाई करेगी। वहीं दूसरे वरिष्ठतम जज न्यायमूर्ति जे चेलमेश्वर की अध्यक्षता वाली पीठ के पास आपराधिक, श्रम, कर, भूमि अधिग्रहण, न्यायिक अधिकारियों से जुड़े मसले, समुद्री कानून आदि के मामले आएंगे।
नया रोस्टर सिस्टम पांच फरवरी से अगले आदेश तक के लिए होगा प्रभावी