भागलपुर हिंसा: अर्जित शाश्वत की जमानत याचिका खारिज, पांच अन्य आरोपित गिरफ्तार
भागलपुर हिंसा मामले में जेल में बंद केंद्रीय स्वास्थ्य राज्य मंत्री अश्वनी चौबे के पुत्र अर्जित शाश्वत चौबे की नियमित जमानत अर्जी को अदालत से खारिज कर दिया है। मंगलवार को भागलपुर के अपर मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी अंजनी कुमार श्रीवास्तव की अदालत में इसपर सुनवाई हुई। इस बीच पुलिस ने इस मामले के पांच अन्य अारोपितों को गिरफ्तार की लिया है, जबकि तीन अन्य ने अदालत में सरेंडर की दिया है।
विदित हो कि 17 मार्च को भागलपुर के चंपानगर में हुई हिंसा मामले में अदालत ने अर्जित के खिलाफ गिरफ्तारी वारंट जारी कर दिया था। 31 मार्च को अग्रिम जमानत अर्जी खारिज होने के बाद उन्होंने पटना में पुलिस के सामने सरेंडर कर दिया था। इसके बाद एक अप्रैल को अदालत ने उन्हें 14 दिनों की न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया।
इसके बाद सोमवार को अर्जित शाश्वत से मिलने उनकी मां नीता चौबे, भाई अविरल शाश्वत चौबे और पत्नी विजेता चौबे भागलपुर कैंप जेल पहुंचीं। उन्हें सामान्य मुलाकातियों की तरह अर्जित से मिलवाया गया। अर्जित ने पिता अश्विनी चौबे ने भी हाल-चाल लिया। कैंप जेल सुपरिटेंडेंट रवींद्र चौधरी के मुताबिक मंगलवार तक अर्जित स्वास्थ की निगरानी के लिए निगरानी वार्ड में रहेंगे। उनकी किडनी में स्टोन की समस्या की जानकारी जेल प्रशासन को मिल गई है। अभी भी वे डॉक्टरों की निगरानी में रहेंगे।
इस बीच अर्जित की तरफ से दाखिल नियमित जमानत याचिका पर मंगलवार को सुनवाई हुई। सुनवाई के बाद अदालत ने अर्जित शाश्वत को जमानत देने से इन्कार कर दिया। इस मामले में अन्य आरोपितों की जमानत याचिकाएं भी खारिज की जा चुकी हैं।
इस बीच जानकारी मिली है कि भागलपुर हिंसा मामले में आरोपित पांच अन्य को भी पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। उन्हें भागलपुर के नाथनगर के एक गांव से मंगलवार की सुबह गिरफ्तार किया गया। भागलपुर हिंसा के ही मामले में दर्ज एक अन्य एफआइआर के तीन अन्य आरोपितों ने मंगलवार को अदालत में सरेंडर कर दिया।
इसके पहले नाथनगर इंस्पेक्टर मो. जेनीफुद्दीन ने अदालत में 17 मार्च को चंपानगर में हुए उपद्रव मामले में नामजद 12 आरोपितों के खिलाफ कुर्की-जब्ती के लिए अर्जी दाखिल की। संबंधित अदालत से किसी कारणवश कुर्की-जब्ती का आदेश नहीं मिल पाया। अदालत यह आदेश मंगलवार को दे सकती है।