अपराध

महिला के ई-मेल से रेप का आरोपी अंकल पहुंचा जेल

rapevictim_07_05_2016एंजेंसी/ अमृतसर। ब्रिटेन में रह रही 36 वर्षीय महिला के एक ई-मेल पर उसके 60 वर्षीय अंकल को सात साल जेल की सजा सुनाई गई है। उसने मेल भेजकर शिकायत की थी कि जब वह भारत में रहकर पढ़ाई कर रही थी, तो उसका रेप किया गया था। एडिशनल सेशन जज हरप्रीत कौर ने बुधवार को सुखवंत सिंह संधू को जेल की सजा सुनाई।

पुलिस ने बताया कि संधू रानी बाग क्षेत्र में रहता है। फैसला सुनाए जाने के दौरान दोषी जमानत पर था और इसके बाद उसे गिरफ्तार कर लिया गया। एनआरआई पुलिस थाने के अधिकारियों ने बताया कि उन्‍हें शिकायत ई-मेल के जरिये मिली थी।

लंदन से आईजी पुलिस को भेजी गई इस शिकायत में पीड़‍िता ने कहा था कि कई सालों तक उसके अंकल ने घर पर उसके साथ दुष्‍कर्म किया था। पीड़ि‍ता का जन्‍म 1980 में हुआ था और उसकी मां ने उसकी पढ़ाई के लिए उसे अंकल के घर पर भेज दिया था।

मगर, जब वह नौ साल की थी, तब से उसके साथ अंकल रेप कर रहा था। पुलिस ने बताया कि पी‍ड़‍िता ने डर के चलते यह बात किसी को नहीं बताई। मगर, एमबीबीएस की पढ़ाई पूरी करने के बाद वह ब्रिटेन चली गई थी। वहां से उसने एक ई-मेल पंजाब पुलिस को भेजी।

इसके बाद एनआरआई पुलिस थाने में पांच मई 2014 को सुखवंत सिंह के खिलाफ केस दर्ज कर लिया गया और उसी वर्ष सात जुलाई को उसे गिरफ्तार कर लिया गया था। केस के लंबित रहने के दौरान लड़की अपनी मां के साथ भारत आई और उसने पुलिस व कोर्ट के सामने बयान दर्ज कराए थे।

 
 

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